MP में भीख मांगने, वेश्यावृत्ति करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी निगम, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे वाले लोगों के पट्टे होंगे वैध

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Rahul Garhwal
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MP में भीख मांगने, वेश्यावृत्ति करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी निगम, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे वाले लोगों के पट्टे होंगे वैध

अरुण तिवारी, BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन का प्रस्ताव 19 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस संशोधन में कुछ धाराओं में जेल के प्रावधान को हटाया गया है तो कुछ धाराओं को विलोपित किया गया है। नगर निगम और पालिका भीख मांगने और वेश्यावृत्ति करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। धारा 195 के तहत यदि मकान मालिक के घर में शौचालय नहीं है तो इसमें जुर्माने की राशि 1 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की जा रही है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने के कारावास की सजा को खत्म किया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार भूमि स्वामी पर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।





भीख मांगने पर नहीं होगी सजा, वेश्यावृत्ति करने वालों पर नियंत्रण खत्म





धारा 360 के तहत नगर निगम सीमा में जो व्यक्ति जबरदस्ती भिक्षा मांगता है या फिर शारीरिक विकलांगता, घावों को प्रदर्शित करता है तो उस पर 500 रुपए जुर्माना या 3 महीने के कारावास का प्रावधान था। संशोधन में अब इस प्रावधान को बदला गया है। इस धारा को विलोपित किया जा रहा है। धारा 362 के तहत देह व्यापार करने वाली महिलाओं पर नियंत्रण की शक्ति के प्रावधान को भी खत्म किया जा रहा है। पहले नगर निगम और पालिका ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती थी लेकिन संशोधन के बाद ऐसा नहीं कर सकेगी।





वैध होंगे सरकारी जमीन के अवैध पट्टे





सरकार बेसहारा गरीब लोगों के लिए भी बड़ा फैसला करने जा रही है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों के पट्टे अब सरकार वैध करने जा रही है। इसका प्रस्ताव भी 19 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के पट्टे देने की पात्रता तिथि में वृद्धि करके कटऑफ तिथि 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2020 की जाएगी। कलेक्टर सरकारी, नजूल, निगम और प्राधिकरण की जमीन पर काबिज भूमिहीनों का सर्वे करवाएंगे। वहीं सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।





धारा 290 खत्म होगी





धारा 290 को विलोपित किया जा रहा है। इस धारा में आयुक्त को सार्वजनिक सूचना द्वारा शवों को गाड़ने या जलाने के लिए ले जाने का मार्ग निर्धारित किए जाने प्रावधान था जिसका पालन नहीं करने पर जुर्माना या 1 महीने की सजा निर्धारित थी।





नई आबकारी नीति का कोई प्रस्ताव एजेंडे में नहीं





कैबिनेट बैठक में बजट के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मध्यप्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का हो सकता है। अभी नई आबकारी नीति का कोई प्रस्ताव एजेंडे में नहीं है। पॉलिसी एक्स एजेंडे में आ सकती है।





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सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को भोपाल बुलाया





सीएम शिवराज ने अचानक सभी मंत्रियों को भोपाल बुलाया है। उन्होंने छुट्टी के दिन 19 फरवरी, रविवार को बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी मंत्रियों को रहने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में सभी मंत्री 12 घंटे बिताएंगे। विकास यात्रा के बीच मंत्रियों को भोपाल बुलाया गया है। कैबिनेट में कई अहम फैसले हो सकते हैं। लाड़ली बहना योजना का डिटेल ड्राफ्ट भी बैठक में मंत्रियों के सामने पेश करने के बाद मंजूरी दी जा सकती है। आमतौर पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट भी इस बार नहीं हुई थी।





सीएम शिवराज के पौधारोपण अभियान के 2 साल पूरे





19 फरवरी को सीएम शिवराज के पौधारोपण अभियान के 2 साल पूरे हो रहे हैं। सीएम शिवराज सभी मंत्रियों के साथ पौधा लगाएंगे। 2021 में मां नर्मदा जयंती पर सीएम ने रोज 1 पौधा लगाने का संकल्प लिया था और अब वे 3 पौधे रोज लगा रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी पौधारोपण अभियान के जरिए जनता को विचारधारा से जोड़ने का बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। बैठक के दौरान विकास यात्रा की समीक्षा होगी और यात्रा का फीडबैक भी लिया जाएगा। सीएम आगे का मार्गदर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ रात्रिभोज भी करेंगे।



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