Guna, Sitaram Raghuwanshi. गुना में कैन्ट थाना अंतर्गत कुसमौदा पुलिस चौकी में अभिरक्षा के दौरान इसराइल उर्फ इसरू खान की मौत के मामले में 4 पुलिस कर्मियों और एक अन्य व्यक्ति पर धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसरू की मौत को संदिग्ध मानते हुए कैन्ट थाने में मर्ग कायम कर जांच की गई थी। सीएसपी श्वेता गुप्ता द्वारा की गई जांच के दौरान मृतक के पिता मुनव्वर, भाई इमरा खान समेत सभी परिवार वालों और पड़ोसी सलीम से बयान लिए गए थे। वहीं कुसमोदा चौकी के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज का भी विवरण लिया गया था। जिसके बाद 4 पुलिस कर्मी और एक अन्य व्यक्ति सद्दाम को दोषी पाया गया।
जांच के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज में दिखाई दिया कि पुलिसकर्मियों द्वारा एक ऑटो को रोका गया। उस ऑटो में से इसराईल को उतारकर चौकी के अंदर ले जाया गया था। जांच के दौरान आरक्षक हरिओम रघुवंशी, नवदीप अग्रवाल, रविन्द्र सोलंकी, शिवकुमार रघुवंशी, प्राण सिंह चावडीकर, होमगार्ड सैनिक लखन जाटव के अलावा सब इंस्पेक्टर रोड सिंह भिलाला, सब इंस्पेक्टर अरविंद गौर, कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई, आरक्षक और पुलिस के वाहन चालक शाहरूख खान तथा प्राइवेट व्यक्ति सद्दाम खान के कथन भी लिये गये थे। साथ ही घटना वाले दिन के थाना कैन्ट के रोजनामचा, पीएम रिपोर्ट, ग्वालियर एफएसएल से प्राप्त विसरा रिपोर्ट और सागर एफएसएल से प्राप्त हिस्टोपेथोलजी रिपोर्ट का भी परीक्षण किया गया।
- यह भी पढ़ें
सीएसपी श्वेता गुप्ता ने जाँच के दौरान इसरू का पीएम करने वाले डॉक्टर से उसकी मृत्यु के संबंध में फाईनल ऑपीनियन भी लिया, जिसमें सिर की गंभीर चोट से मृत्यु होना बताया गया। जांच के बाद वारदात के समय पुलिस थाना कैन्ट में पदस्थ रहे आरोपी आरक्षक रविन्द्र सोलंकी, शिवकुमार रघुवंशी तथा प्राण सिंह चावडीकर, होमगार्ड के सैनिक लखन जाटव एवं सद्दाम खान पुत्र मंजूर खान निवासी बरवटपुरा के द्वारा मृतक इसराईल उर्फ इसरू खान को कुसमोदा चौकी में अभिरक्षा में रखकर मारपीट करने का दोषी पाया गया। इस मारपीट से आई चोटों के कारण इसराईल खान की मृत्यु होना पाया गया। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।