पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ ग्वालियर के MP MLA कोर्ट में चालान पेश, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद से जेल में है पटेरिया

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The Sootr
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पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ ग्वालियर के MP MLA कोर्ट में चालान पेश, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद से जेल में है पटेरिया

देव श्रीमाली, GWALIOR. पन्ना जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के उपयोग करने को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज मामले में पवई पुलिस द्वारा अपनी विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र पेश कर दिया गया है। यह अभियोग पत्र 62 पेज का है। पवई पुलिस को अभियोजन की स्वीकृति पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त होने से अब इसे अगली सुनवाई यानी 13 फरवरी को कोर्ट में चालान के साथ पेश किया जाएगा। 



जमानत याचिका हो चुकी है खारिज



पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका विशेष कोर्ट से खारिज हो चुकी है। राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित हत्या के बयान को लेकर पिछले 12 दिसंबर से जेल में है। उनके खिलाफ पन्ना जिले के पवई थाने में आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद उनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई थी।



अब तक ये दलीलें दी गईं



विशेष लोक अभियोजक ने बहस के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए तर्क  दिया था कि राजा पटेरिया ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने का वक्तव्य  दिया था जो जन सामान्य को दुष्प्रेरित करने के मकसद से किया गया था। उन्होंने दलित आदिवासी तथा अल्पसंख्यक समुदाय को  घृणा शत्रुता वैमनस्यता में झोंकने का प्रयास किया है जो एक जनप्रतिनिधि रह चुके व्यक्ति के लिए कहीं से भी उचित नहीं है।हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल का आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का उद्देश्य सिर्फ उनकी राजनीतिक रूप से हत्या से था यानी उन्हें हराने से था। उनका यह भी कहना था कि राजा पटेरिया ने कोई भी अपराध नहीं किया है वह दो बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और पूर्व मंत्री है। सिर्फ राजनीतिक द्वेषवश उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान वह वीडियो भी चलाया गया था जिसमें कांग्रेस नेता राजा पटेरिया कथित वक्तव्य देते हुए सुनाई दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देगा। आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। 



13 फरवरी को होगी अगली सुनवाई



जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिरोठिया ने बताया कि पन्ना जिले की पवई थाना पुलिस ने राजा पटेरिया के विरुद्ध दर्ज आपराधिक केस में विवेचना पूर्ण कर आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष 62 पेज का चालान पेश कर दिया है। अभी अभियोजन स्वीकृति पीडीएफ फॉर्म में मिली है। सिरोठिया का कहना है कि हम आगामी 13 फरवरी को इस अभियोजन स्वीकृति को अभियोजन पत्र के साथ संलग्न करके पेश करने का प्रयास करेंगे।

 


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