BHOPAL. भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड विधान की धारा 500 के आरोप तय हुए हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। इस कारण शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया था।
5 दिसंबर 2022 को किया था केस
भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट में बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया है। इसे आम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है, जिससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। इससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया। आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था।
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झूठ के जरिए खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं सिंह
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने वीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि किसी पर भी झूठे आरोप लगाना और उनके जरिए मीडिया में बने रहना दिग्विजय सिंह की आदत बन गई है। लेकिन देश-प्रदेश की जनता और न्यायालय उनकी इन करतूतों को देख रही हैं। शर्मा ने कहा था कि सिंह ने जो आरोप लगाया था, उसके लिए मानहानि का केस किया। अदालत ने ही उन पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे। उन्हें भले ही इस मामले में पेशी से जमानत मिल गई हो, लेकिन उन्हें अपने मनगढ़ंत बयान को लेकर न्यायालय को तो जवाब देना ही होगा।