धर्मांतरण मामले में बाल संरक्षण आयोग ने दमोह कलेक्टर को भेजा समन, 26 दिसंबर को कमीशन के सामने होंगे पेश

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Shivasheesh Tiwari
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धर्मांतरण मामले में बाल संरक्षण आयोग ने दमोह कलेक्टर को भेजा समन, 26 दिसंबर को कमीशन के सामने होंगे पेश

DAMOH. दमोह के धर्मांतरण मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दमोह कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य को समन जारी किया है। 26 दिसंबर को कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। बता दें जिला प्रशासन की ओर से धर्मांतरण के मामले की जांच करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उस पर संदेह है। साथ ही जांच रिपोर्ट में अनेक खामियां मिलने का उल्लेख किया है।



आयोग ने नोटिस में ये कहा



राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कलेक्टर के नाम से जो समन जारी किया है, उसमें लिखा गया है कि 5 दिसंबर को आयोग ने बाल गृह में पाए गई गैरकानूनी प्रथाओं के खिलाफ शिकायत  की थी। यह शिकायत ईसाई मिशनरी के संस्थानों के निरीक्षण के बाद की गई थी। इसके बाद आयोग को कलेक्टर कार्यालय से 14 दिसंबर को कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें आपके कार्यालय ने जांच रिपोर्ट साझा की थी। आयोग ने इस कर्रवाई रिपोर्ट को असंतोषजनक पाया था क्योंकि आपके कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी में कोई दस्तावेज नहीं है। जिसे आयोग के पत्र में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। साथ ही आयोग ने करवाई रिपोर्ट  के उस पैराग्राफ पर भी सवाल उठाया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बच्चों के बयान के अनुसार वे जन्म से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। 



इन  बयानों को किसी भी दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं किया गया है और न ही बच्चों और उनके माता-पिता के अनुसूचित जाति से होने के बारे में कोई जानकारी प्रदान की गई है। इसलिए आयोग  फिर से उन दस्तावेजों की पहचान करने के लिए अवलोकन कराना चाहता था, लेकिन जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उसमें दस्तावेजों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। आयोग को उस निर्देश के संबंध में कोई अनुपालन रिपोर्ट और आदेश नहीं मिला है, जिसका उल्लेख आयोग ने अपने पत्र के बिन्दु नंबर 12 के तहत किया गया था। इसी तरह आयोग को धर्मांतरण के मामले की जांच के लिए गठित की गई समिति का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला है। जबकि उसका उल्लेख आयोग ने अपने पत्र के बिंदु 14 के अनुपालन में होने का दावा किया है।



यह है पूरा मामला



बता दें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित आधारशिला के बाल भवन , मिड इंडिया और भिड़ावरी के पास संचालित बाल गृहों का निरीक्षण किया था। मामले में गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने  मिशनरी के 10 संचालकों के खिलाफ धर्मांतरण सहित अनेक धाराओं में देहात थाना में मामला दर्ज कराया था। इसमें डॉ . अजय लाल को जमानत मिल गई है। बाकी आरोपियों को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। इसी मामले में इससे पहले दमोह एसपी डीआर तेनीवार को भी नोटिस दिया जा चुका है।


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