Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डिंडौरी में सीएम राइज स्कूल को शिफ्ट किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सरकार से जवाब पेश करने कहा है। इसके लिए राज्य शासन और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता डिंडौरी निवासी बोधराम ठाकुर की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा और कौशलेंद्र सिंह ने दलील दी कि मप्र शासन ने साल 2021 में डिंडौरी के समनापुर स्थित शासकीय हाईस्कूल खुड़िया को सीएम राइज स्कूल में उन्नयन करने का आदेश दिया था। लेकिन राजनैतिक दबाव के चलते स्थानीय प्रशासन ने 4 किलोमीटर दूर मानपुर में सीएम राइज स्कूल खोलने का निर्णय लिया।
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इस वजह से खुड़िया स्कूल में पढ़ रहे एक हजार से अधिक विद्यार्थियों का सीएम राइज स्कूल का छात्र होने का सपना चूर-चूर हो गया। इस सिलसिले में डिंडौरी कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया गया। जिसके बाद खुड़िया में सीएम राइज स्कूल खोलने पंचनामा भी बनाया गया। जिसमें कुछ शासकीय और कुछ निजी भूमि की आवश्यकता रेखांकित की गई।
सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निजी भूमि के मालिकों ने खुशी-खुशी जमीन दान करने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन इसके बावजूद राजनैतिक दबाव के कारण खुड़िया का हक मारा गया और सीएम राइज स्कूल मानपुर में खोले जाने के काम को गति दे दी गई। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्य शासन और जिला कलेक्टर से इस संबंध में जवाब पेश करने नोटिस जारी किया है।
झोलाछाप डॉक्टरों के मामले में भी नोटिस
हाईकोर्ट ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने के रवैए को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस सिलसिले स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली, मप्र मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार समेत जबलपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा के सीएमएचओ को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।