योग्यता के बाद भी क्लर्क और चपरासी के आश्रितों को प्रयोगशाला में अनुकंपा नियुक्ति नहीं

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योग्यता के बाद भी क्लर्क और चपरासी के आश्रितों को प्रयोगशाला में अनुकंपा नियुक्ति नहीं

भोपाल. मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के एक आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को लिपिक कर्मचारी संघ भोपाल ने लोक शिक्षा विभाग को एक लेटर लिखा। लेटर में कर्मचारी संघ ने एक आदेश का हवाला देकर बताया कि क्लर्क और चपरासी के आश्रितों को योग्यता के बाद भी प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं मिल रही है।

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का उल्लघंन

कर्मचारी संघ ने बताया कि लोक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें केवल शिक्षकों के आश्रितों को ही प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अधिकार था। जिसे कर्मचारी संघ ने नियमों का उल्लघंन बताकर रद्द करने की मांग की। कर्मचारी संघ ने नियमों का हवाला देकर बताया कि अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी के काम के आधार पर नियुक्ति में कोई फर्क नहीं किया जा सकता है।

आदेश को मनमाना बताया

संघ ने स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री, लोक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख ,सचिव को लेटर लिखकर आदेश को रद्द करने की मांग की। संघ ने इस आदेश को अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशों के खिलाफ बताया है।

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