सीएम की मानहानि वाले मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा को फिर राहत, भोपाल जिला अदालत ने खारिज की रिवाइज पिटीशन

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The Sootr
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सीएम की मानहानि वाले मामले में कांग्रेस नेता केके मिश्रा को फिर राहत, भोपाल जिला अदालत ने खारिज की रिवाइज पिटीशन

BHOPAL. मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया सेल के अध्यक्ष केके मिश्रा को मानहानि मामले में फिर एक बार राहत मिली है, केके मिश्रा के खिलाफ  सीएम शिवराज सिंह की लगाई गई रिवाइज पिटीशन को भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केके मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें केके मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी।





सुप्रीम कोर्ट ने किया था बरी





साल 2017 के इस मामले में केके मिश्रा को लोअर कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ मिश्रा ने अपील की थी। केके मिश्रा को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, SC ने केके मिश्रा को बरी करते हुए पाया था कि केके मिश्रा ने सरकार की मानहानि नहीं की थी, जबकि शिवराज के वकीलों का तर्क था कि शिवराज की मानहानि सरकार की मानहानि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सीएम शिवराज सिंह चाहे तो व्यक्तिगत मानहानि का वाद लगा सकते हैं। जिसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद सीएम शिवराज रिवाइज पिटीशन  भोपाल जिला कोर्ट में दाखिल की थी जिसे भी आज खारिज कर दिया गया।





आखिर क्या था मामला





साल 2017 में कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ सीएम शिवराज सिंह ने कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसमें केके मिश्रा को दो साल की जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था। इस फैसले के खिलाफ के के मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केके मिश्रा का कहना था कि उनके खिलाफ गलत मामला दर्ज करवाया गया, उन्होंने सरकार की आलोचना की थी न कि मानहानि की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकर करते हुए केके मिश्रा को बरी कर दिया था और सीएम शिवराज सिंह को कहा था कि वे चाहे तो व्यक्तिगत रुप से मानहानि का मामला भोपाल जिला कोर्ट में दायर कर सकते हैं। जिसकी समय सीमा निकल जाने के बाद मामला दर्ज नहीं हो सका था। सीएम शिवराज ने इस मामले में भोपाल जिला कोर्ट में एक रिवाइज पिटीशन लगाई थी जिसमें केके मिश्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और रविकांत पाटीदार ने पैरवी की कोर्ट ने केके मिश्रा के पक्ष से संतुष्ठ होकर सीएम शिवराज की याचिका खारिज कर दी।  



 



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