देव श्रीमाली, GWALIOR. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में है ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को भूमि की खरीदफरोख्त से जुड़े एक मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अजब सिंह के अलावा उसकी पत्नी और एक अन्य को भी कोर्ट ने सज़ा सुनाई।
जमीन धोखाधड़ी में कोर्ट ने सुनाया फैसला
कुशवाह के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट और जान से मारने की धमकी के साथ ही अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुरुषोत्तम शाक्य निवासी नामक फरियादी ने महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी । इसमें कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। इनमें आरोपी अजब सिंह ,उसकी पत्नी शीला कुशवाह और एक अन्य कृष्ण गोपाल चौरसिया को धोखाधड़ी और 120 आईपीसी में दोषी पाते हुए सभी को दो - दो साल की सज़ा सुनाई ।
जुर्माना भी लगाया जुर्माना और प्रतिकर
अपर लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार ने बताया कि जिला कोर्ट में यह मामला 2014 से विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपियों पर दस -दस हजार रुपये का जुर्माना तो लगाया ही साथ ही प्रतिकर के रूप में 25 हजार का प्रतिकर भी लगाया।
सरकारी जमीन को बेच दिया
अपर लोक अभियोजक के अनुसार जौरा मुरैना निवासी फरियादी पुरुषोत्तम शाक्यवार को अजब सिंह ने महाराजपुरा ग्वालियर में एक प्लाट 7 लाख से ज्यादा का बेचा था। जब फरियादी मौके पर प्लाट साफ करने पहुंचा तो उसे पता चला कि यह भूमि तो शासकीय है। वहां उसे प्लाट पर काम करने से रोका गया तो उसने अजब सिंह से अपने पैसे मांगे लेकिन उसने न तो दूसरी जगह दी और न ही पैसे वापस लौटाए उल्टे उसे जान से मारने की धमकी दी । इनको लेकर 2014 में फरियादी ने महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
जमीन संबंधी कई अन्य में आरोपी हैं अजब सिंह
जमीन संबंधी मामलों को लेकर अजब सिंह गाहे -बगाहे चर्चा में रहते हैं। पिछले साल ही एक पीड़ित ने खुदखुशी भी कर ली थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में भी अजब सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था । अनेक मामले विचाराधीन होने के बाद भी कुशवाह की अभी तक एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई।