भोपाल कोर्ट से दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में जमानत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ दिया था बयान

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Atul Tiwari
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भोपाल कोर्ट से दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में जमानत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ दिया था बयान

BHOPAL. यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 फरवरी को मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। BJP के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। शर्मा का आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था। दिग्विजय को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। इस पर उनके वकील ने दलील दी कि कोर्ट से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला। इस वजह से वे पेश नहीं हो पाए। तब कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख दी थी।



ये था मामला



दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया को दिए बयान में वीडी शर्मा को लेकर कहा था कि उन्होंने आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है। मीडिया में आई खबरों के बाद विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। इसको लेकर 5 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान माहेश्वरी ने धारा 500 आईपीसी के तहत दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर समन जारी करने के निर्देश दिए थे। दिग्विजय सिंह को कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत लेनी थी।


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