एमपी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आयकर विभाग पहुंची कांग्रेस, संपत्ति अटैच करने की मांग, दान में मिली थी 50 एकड़ जमीन

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एमपी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आयकर विभाग पहुंची कांग्रेस, संपत्ति अटैच करने की मांग, दान में मिली थी 50 एकड़ जमीन

BHOPAL. राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, ससुराल पक्ष से दान में 50 एकड़ जमीन लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आयकर विभाग में शिकायत दर्ज कराते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिजन की संपत्ति अटैच करने की मांग की है। सोमवार को कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के साथ प्रवक्ताओं ने आयकर विभाग के प्रोहिबिशन विंग डिप्टी कमिश्नर अवध बिहारी पंवार को दस्तावेज सौंपते हुए संपत्ति जब्त करने की मांग है। केके मिश्रा ने बताया कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वर्ष 2020 से अब तक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक श्री राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत अर्जित की है, जिसके जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई बेनामीदारों के नाम से अचल संपत्ति खरीदी है।



सास के नाम पर खरीदी थी जमीन



गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के ग्राम भापेल में एक जमीन खरीदी है, जिसका सर्वे नंबर 1327/1, नाप 2.335 हेक्टेयर, पटवारी हल्का नंबर 19, आरएनएम नरयावली, विकास खंड राहतगढ़, तहसील एवं जिला सागर है, उन्होंने अपनी सास लाडकुंवर राजपूत पत्नी विश्वनाथ सिंह राजपूत के नाम पर खरीदी थी। लाडकुंवर राजपूत एक गृहिणी हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष है एवं उनका कोई स्वतंत्र आय का स्त्रोत नही है। इसलिए गोविंद सिंह राजपूत ने उक्त जमीन उनकी गैरकानूनी तरीके से अर्जित दौलत से खरीदी है। इसलिए लाडकुंवर राजपूत इस संपत्ति की बेनामीदार हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, 1988 के सेक्शन 2(10) में वर्णित है) एवं गोविंद सिंह राजपूत इसके बेनेफिशियल ओनर हैं (जैसा कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट,1988 के सेक्शन 2 (12) में वर्णित है)



गिफ्ट डीड के जरिए ली जमीन



केके मिश्रा ने शिकायत में कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बेनामी लेनदेन किया है। अपनी सास के नाम पर जो जमीन खरीदी थी। उसे गिफ्ट डीड के माध्यम से 29 अगस्त 2022 को अपने नाम करा लिया। यह गिफ्ट डीड स्थापित करता है कि यह बेनामी लेनदेन है जो कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट,1988 के सेक्शन 2(9) के तहत वर्णित है और यह एक अपराध है। इसी तरह गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम भापेल स्थित ज़मीन जिसका सर्वे नंबर 1322/1/1,1322/2,1323/1/1 एवं 1323/2 नाप 6.1120 हेक्टेयर, तहसील एवं जिला सागर, मध्य प्रदेश उनके साले एवं  सास के नाम से दिनांक 7-8 सितंबर 2021 को खरीदी है एवम बाद में वही जमीन अपनी पत्नी सविता सिंह को जुलाई-अगस्त 2022 में गिफ्ट करवा दी।


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