शहरी सीमा में पांच हजार वर्गफीट से अधिक के सभी निर्माण जांच के दायरे में आए, प्रमुख सचिव ने आयुक्तों को लिखा पत्र

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The Sootr
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शहरी सीमा में पांच हजार वर्गफीट से अधिक के सभी निर्माण जांच के दायरे में आए, प्रमुख सचिव ने आयुक्तों को लिखा पत्र

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र के सभी शहरों में पांच हजार वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन और निर्मित भवनों की जांच करने के आदेश हुए हैं। यह आदेश प्रमुख सचिव नगरीय विकास व आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई द्वारा सभी आयुक्त नगर निगम और मुख्य नगर पालिक, नगर पालिका परिषद को दिए गए हैं। इसके लिए एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए कहा गया है।



आदेश में यह कहा गया है



मंडलोई द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि शहरी सीमा में तेजी से फैलाव हुआ है और भवन निर्माण में तेजी आई है। देखने में आया है कि यह भवन निर्माण काम में से कई काम बिना मंजूरी या अनुमति के विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण के रूप में किए जा रहे हैं। इससे शहरी सीमा में अवैध निर्माण काम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे सुनियोजित विकास में समस्या आ रही है।



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एक अप्रैल से इस तरह से होगी जांच




  • सभी को निर्देश दिए गए हैं कि शहरी सीमा में एक अप्रैल से विशेष अभियान इन अवैध निर्माण के विरूद्ध चलाया जाए। शहरी सीमा में 5000 वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन व निर्मित भवनों की भवन अनुज्ञा का सौ फीसदी पालन हो और यह निर्माण अनुज्ञा के अनुरूप ही हो। यदि बिना अनुमति या अनुमति के विरूद्ध हो तो मप्र नगर निगम एक्ट 1964 के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके तहत कंपाउंडिंग हो और यदि कंपाउंडिंग योग्य नहीं हो तो अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई की जाए।


  • नगरीय निकाय के जीएआईस सर्वे काम के माध्यम से वर्तमान संपत्तियों व नवीन संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। सर्वे में सभी निकाय के बेसमेप पर संपत्तियों की जानकारी है। इसलिए निकाय तय करे कि जो सर्वे में संपत्तियां पाई जाती है उनकी भवन अनुज्ञा हो।

  • यह भी पाया गया है कि अधिकांश कंपाउंडिंग आवेदकों द्वारा आवेदन करके कराए गए हैं, निगम के अतिक्रमण, अवैध निर्माण से जुड़े अमले द्वारा इन्हें चिन्हित कर काफी कम कंपाउंडिंग कराई गई है। इसके लिए यह सभी काम करें। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना है। साथ ही यह भी तय किया जाए कि शहरी सीमा के तहत कोई भी नवीन भवन निर्माण काम बिना मंजूरी के नहीं हो।


  • प्रमुख सचिव का पत्र प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई निर्मित भवनों की जांच पांच हजार वर्गफीट इंदौर में शहरी सीमा letter from Principal Secretary Principal Secretary Neeraj Mandloi investigation of constructed buildings five thousand square feet Urban limit in Indore