संजय गुप्ता, INDORE. मप्र के सभी शहरों में पांच हजार वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन और निर्मित भवनों की जांच करने के आदेश हुए हैं। यह आदेश प्रमुख सचिव नगरीय विकास व आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई द्वारा सभी आयुक्त नगर निगम और मुख्य नगर पालिक, नगर पालिका परिषद को दिए गए हैं। इसके लिए एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
आदेश में यह कहा गया है
मंडलोई द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि शहरी सीमा में तेजी से फैलाव हुआ है और भवन निर्माण में तेजी आई है। देखने में आया है कि यह भवन निर्माण काम में से कई काम बिना मंजूरी या अनुमति के विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण के रूप में किए जा रहे हैं। इससे शहरी सीमा में अवैध निर्माण काम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे सुनियोजित विकास में समस्या आ रही है।
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एक अप्रैल से इस तरह से होगी जांच
- सभी को निर्देश दिए गए हैं कि शहरी सीमा में एक अप्रैल से विशेष अभियान इन अवैध निर्माण के विरूद्ध चलाया जाए। शहरी सीमा में 5000 वर्गफीट से अधिक सभी निर्माणाधीन व निर्मित भवनों की भवन अनुज्ञा का सौ फीसदी पालन हो और यह निर्माण अनुज्ञा के अनुरूप ही हो। यदि बिना अनुमति या अनुमति के विरूद्ध हो तो मप्र नगर निगम एक्ट 1964 के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके तहत कंपाउंडिंग हो और यदि कंपाउंडिंग योग्य नहीं हो तो अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई की जाए।