जबलपुर में एसपी समेत 3 पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस, एस्ट्रोसिटी एक्ट पर कार्रवाई न करने का मामला

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में एसपी समेत 3 पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस, एस्ट्रोसिटी एक्ट पर कार्रवाई न करने का मामला

Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने जबलपुर एसपी, कैंट थाना प्रभारी और एक अन्य पुलिस कर्मी विजय तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। मामला एस्ट्रोसिटी एक्ट के मामले में समुचित कार्रवाई न किए जाने का है। दरअसल जबलपुर कैंट थाने में साल 2020 में कैंट बोर्ड के स्वास्थ्य निरीक्षक अभिजीत सिंह परिहार के खिलाफ आईपीसी और हरिजन अत्याचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद फरियादी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 







बता दें कि हाईकोर्ट ने पूर्व में जबलपुर एसपी को इस मामले में समय सीमा में निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उक्त आदेश के बाद कैंट थाना प्रभारी अरविंद चौबे और विजय तिवारी ने फरियादी और उसके परिवार के सदस्यों के बयान लिए बिना ही स्पेशल कोर्ट में खात्मा दाखिल कर दिया था। जिसे अदालत ने अस्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी कार्रवाई लंबित थी। 







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  • कार्रवाई न होने के चलते फरियादी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, थाना प्रभारी अरविंद चौबे और विजय तिवारी को अवमानना नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। 



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