भोपाल. IAS एसोसिएशन पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner system) के विरोध मे उतर गया है। द सूत्र को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसोसिएशन ने सीएम शिवराज (CM Shivraj) से मिलने का समय मांगा है। सीएम आज शाम को भोपाल लौटेंगे, उनके भोपाल आने के बाद ये मुलाकात तय होगी। इधर, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने कहा कि 'पुलिस कमिश्नर प्रणाली के परिणाम अच्छे आए तो बाकी शहरों में भी इसे करेंगे लागू। अच्छे परिणाम नहीं आने की स्थिति में भोपाल-इंदौर से भी इसे वापस लिया जाएगा'। वहीं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narrottam Mishra on Commissioner system) ने बताया कि कमिश्नर प्रणाली एक हफ्ते के अंदर ही हम लागू कर देंगे।
5-5 नोटिफिकेशन जारी करके लागू करेंगे
गृहमंत्री मिश्रा ने कहा, 'इंदौर और भोपाल में नवंबर महीने के अंत तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। भोपाल और इंदौर में ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। नगर निगम की सीमा के सभी थाने इसमें रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे ग्रामीण थाने जिनमें आधा शहर और आधा ग्रामीण इलाका है वह भी इसके अंतर्गत ही रहेंगे। इसे लागू करने के लिए न ही प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की जरूरत है और न ही इसे विधानसभा में लाया जाएगा। हम पांच अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू करेंगे।
#Indore और #Bhopal में महीने के अंत तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। दोनों ही महानगरों में 05-05 नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करेंगे। pic.twitter.com/BY5T8WcfWd
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 24, 2021
इन धाराओं में पुलिस को मिलेंगे अधिकार
मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग (Home Department) के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107/116, 144, 133, पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियिम, NSA, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर), प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम आदि में संशोधन करके पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पृथक-पृथक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 3 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे।
कलेक्टर के अधिकार छिनेंगे
इस सिस्टम के लागू होने के बाद कलेक्टर कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे, जिनमें हथियार लाइसेंस, होटल या बार लाइसेंस शामिल हैं। साथ ही किसी भी प्रकार के आयोजन (सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉन्सर्ट, विरोध प्रदर्शन, धरना) की अनुमति देने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा। इसके अलावा कई स्थितियों में धारा 144 लगाने से लेकर बल प्रयोग और संवेदनशील मामलों में रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराओं का इस्तेमाल करने के अधिकार इनमें शामिल हैं। इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस ही मजिस्ट्रेट पॉवर का इस्तेमाल करती है।
देश के 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू
देश के 19 महानगरों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इसमें से 14 महानगर ऐसे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 6 शहर, जिनमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं है, इनमें मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर, बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद शामिल हैं। 34 शहर ऐसे हैं, जिनकी आबादी 10 से 20 लाख के बीच है। इनमें से 26 शहर ऐसे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। देश में 31 शहर ऐसे भी हैं, जहां आबादी 10 लाख से कम है, इसके बावजूद भी इन शहरों में यह व्यवस्था लागू है।
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