नवीन मोदी, GUNA. गुना में बैंक लोन खातों में हेराफेरी करने वाले भ्रष्ट ब्रांच मैनेजर को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई हैा न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राहुल पांडे ने बताया कि आरोपी अनिल कलावत ने 15.09.2015 से 17.12.2016 तक एसबीआई शाखा बमौरी में ब्रांच मैनेजर रहते हुए करीब 150 खाताधारकों के खातों से अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से 55,24,729 /- रूपये (पचपन लाख चौबीस हजार सात सौ उन्तीस रूपये) की राशि खातेदारों के खाते से निकालकर अपने परिचित व रिश्तेदारों के खाते में जमा कर दिए।
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कार्यकारी ब्रांच मैनेजर ने दर्ज कराई एफआईआर
अनिल कलावत द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच कराई गई थी। प्रारंभिक जांच विनय गुप्ता द्वारा की गई थी, जिसमें 1 लाख 12 हजार 783 की गड़बड़ी पाई गई थी जांच में यह पाया गया था ग्राहकों के खाते से लोन सेंशन कर गमन किया इसी दौरान 19.12.2016 को कार्यकारी ब्रांच मैनेजर एसबीआई बमौरी अंसार अहमद ने एक लिखिय आवेदन थाने में दिया। उनके अनुसार जांच में यह राशि 1,12,783 /- है। गबन की राशि जांच के दौरान बढ़ सकती है। अनिल कलावत के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।
150 खातों में हेराफेरी
अभियोजन ने बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में यह भी बताया कि बैंक में प्रत्येक अधिकारी का पृथक आईडी होता है तथा वह अधिकारी बैंक खातों को अपनी आईडी से खोलकर देख सकता है और परिवर्तित कर सकता है। यह आईडी बायोमेटिक सिस्टम के आधार पर होती है। इस कारण केवल वही अधिकारी खातों को खोल सकता है जिसकी अंगुलियों के निशान सिस्टम द्वारा पहचाने जाते हैं। आरोपी अनिल कलावत ने 150 खातेधारकों के खाते से 55 लाख रूपये के करीब धनराशि का दुरूपयोग किया। आरोपी अनिल कलावत को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,00,000/- रूपये (पांच लाख रूपये) का अर्थदण्ड लगाया गया। शासन की ओर से पैरवी राहुल पांडे अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई और शासन का पक्ष रखते हुए की जिससें आमजान का पैसा बैंको में सुरक्षित रहे और सजा करने में अहम भूमिका निभाई।