Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने आर्चरी कोच रिछपाल सिंह सलारिया को बर्खास्त किए जाने की मांग वाली याचिका पर खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला आर्चरी कोच पर आपराधिक मामला दर्ज होने और उसकी जानकारी छिपाने का है।
जस्टिस आनंद पाठक की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। इस दौरान याचिकाकर्ता विनय डेविड की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी छिपा कर तीरंदाजी कोच रिछपाल सिंह सलारिया शासकीय नौकरी पर काबिज है। बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी, जबलपुर में पदस्थ कोच को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। खेल और युवा कल्याण विभाग की अनुबंध सेवा भर्ती नियम 2017 के विपरीत वह पद पर जमा हुआ है। आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाकर कोच ने अनुबंध का उल्लंघन किया है। संविदा नियम के मुताबिक खेल विभाग को नियुक्ति तिथि के 15 दिवस के भीतर कोच का चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य था, जो कि नहीं किया गया।
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याचिकाकर्ता की ओर से बताया गय कि संविदा नियम में ऐसे आपराधिक प्रकरण वाले आरोपी को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का प्रावधान है। पुलिस डायरी के अनुसार 12 जनवरी 2021 को आर्चरी कोच के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके आरोपी शासकीय सेवा में बना हुआ है। सुनवाई के बाद अदालत ने खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक अर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मप्र तीरंदाजी संघ के सचिव और अन्य को नोटिस जारी किए हैं।