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BHOPAL. भोपाल में बहुचर्चित बिलाबोंग स्कूल रेप केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्कूल बस में बच्ची से रेप करने वाले ड्राइवर हनुमत जाटव और सहयोग करने वाली केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया गया है। दोनों को कोर्ट सोमवार को सजा सुनाएगा।
3 महीने पुरानी वारदात
3 महीने पहले नीलबड़ के बिलाबोंग स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ ड्राइवर ने रेप किया था। 8 सितंबर को बच्ची जब घर लौटी थी तो उसकी ड्रेस चेंज थी। मां ने मासूम के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखे थे। जब मां को शक हुआ तो उन्होंने बच्ची से पूछा। मासूम ने बताया कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वे बैड टच करते हैं।
बच्ची ने मां को बताई थी पूरी बात
मासूम बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि बस अंकल बैड हैं। वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। मेरे लिप्स चाटते हैं। मेरे सामने नीचे फिंगरिंग करते हैं और चेस्ट को टच करते हैं। बस अंकल मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हैं।
बिलाबोंग स्कूल ने दी थी सफाई
बिलाबोंग स्कूल मैनेजमेंट ने सफाई दी थी कि छोटे बच्चों के बैग में घर की ड्रेस भी रखकर भेजी जाती है। स्कूल बस में एक केयर टेकर रहती है। 8 सितंबर को पानी पीने के दौरान उसकी ड्रेस गीली हो गई थी। इसलिए केयर टेकर ने कपड़े बदले थे।
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कोर्ट में 242 पेज का चालान पेश, 32 लोगों के बयान
मामले में बच्ची के पैरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की। पुलिस कमिश्ननर तक बात पहुंची। पुलिस ने बस ड्राइवर और केयर टेकर को गिरफ्तार किया। जांच के लिए SIT बनाई गई। SIT ने 3 महीने में कोर्ट में 242 पेज का चालान पेश किया। 32 लोगों के बयान दर्ज हुए।