जबलपुर में दोहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को फांसी की सजा, अदालत ने माना विरल से विरलतम मामला

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में दोहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को फांसी की सजा, अदालत ने माना विरल से विरलतम मामला

Jabalpur. जबलपुर में 14 जून 2021 को गोरखपुर थाना इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और मामले को विरल से विरलतम मानते हुए तीनों को फांसी की सजा सुनाई है। घटना रामपुर के साईंनगर में घटित हुई थी, जिसमें आरोपी रवि कुशवाहा, राजा कुशवाहा और विनय ने चाकू के वार से दो महिलाओं, दो पुरूषों समेत एक बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया था। इलाज के दौरान एक दंपती ने दम तोड़ दिया था। 



जबलपुर जिला अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि छोटे से नाली के विवाद पर इस तरह ताबड़तोड़ ढंग से चाकू मारना, यह भी नहीं देखना कि सामने महिला है या फिर बच्चे और सभी को चाकू से गोदना जघन्य अपराध है, लिहाजा ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले ट्रायल के दौरान इस वारदात में घायल हुए तीनों लोगों को बतौर चश्मदीद गवाह पेश किया गया, जिन्होंने अदालत के सामने आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराए थे। 




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    14 जून 2021 को यह विवाद नाली में बह रहे गंदे पानी को लेकर हुआ था। जिसके चलते आरोपी विनय, राजा और रवि ने मृतक पुष्पराज और नीलम के साथ-साथ उनके बहन-बहनोई और बच्चे पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने सभी पर चाकू से वार कर दिए थे। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया लेकिन गहरे घाव और अधिक खून बह जाने के कारण पुष्पराज और उसकी पत्नी नीलम ने दम तोड़ दिया था। 



    बीजेपी का नेता था मृतक




    मृतक पुष्पराज समाजसेवी स्वभाव का था और बीजेपी का सक्रिय सदस्य भी था। उसकी दो साल पहले 2019 में ही शादी हुई थी। वह 5 साल पहले ही सतना के अमरपाटन से जबलपुर में निवास करने लगा था। उसके साथ उसके पिता और बड़े भाई भी रहते थे, लेकिन घटना दिनांक को वे दोनों गांव गए हुए थे। 




     


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