जबलपुर में जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला, आशीष हॉस्पिटल मरीज के परिजनों को दे 22 लाख, सेवा में कमी का माना दोषी

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला, आशीष हॉस्पिटल मरीज के परिजनों को दे 22 लाख, सेवा में कमी का माना दोषी

Jabalpur. जबलपुर जिला उपभोक्ता अदालत ने नेपियर टाउन स्थित आशीष अस्पताल की लापरवाही को गंभीर मानते हुए उसे सेवा में कमी को दोषी करार देते हुए परिवादी को 22 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश सुनाया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और मनोज कुमार मिश्र की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि परिवाद दायर करने वाले खट्टर परिवार के एक सदस्य की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी। 



उपभोक्ता फोरम ने परिवादी के हक में 22 लाख 59 हजार 792 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया। फोरम ने नुकसान की भरपाई के रूप में 40 हजार, अंतिम संस्कार के खर्च का 15 हजार, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार के अलावा मुकदमें का खर्च 10 हजार समेत 22 लाख से ज्यादा की राशि भुगतान करने अस्पताल को कहा है। जबलपुर निवासी मयंक खट्टर, विभु खट्टर और कंचन खट्टर ने जिला उपभोक्ता फोरम में मरीज की मौत के बाद याचिका दायर की थी। 




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  • यह था मामला




    बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि कंचन खट्टर के पति को किडनी में पथरी की समस्या थी। जिसके इलाज के लिए उन्हें आशीष अस्पताल में एडमिट किया गया। इस दौरान 27 जनवरी 2022 को उनका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत और बिगड़ने लगी। फिर इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई। उस दौरान पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। 




    सुनवाई के दौरान आशीष अस्पताल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई।  उपभोक्ता फोरम ने इलाज से संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। फोरम के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतुष्टि व्यक्त की है वहीं आशीष अस्पताल के वकीलों ने चर्चा में बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। 


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