देव श्रीमाली,GWALIOR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश में 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह फैसला कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। जिसके चलते आज से शुरू होने वाली नर्सिंग परीक्षा स्थगित हो गई। बार बार परीक्षा स्थगित होने से नाराज नर्सिंग छात्र और छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया और मांग की कि सरकार उनको जनरल प्रमोशन दे।
कल हाईकोर्ट ने स्थगित कर दी थी परीक्षा
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने को कहा था। याचिका में कहागया है कि नर्सिंग विवि जबलपुर और नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने मिलीभगत करके कॉलेजों को वर्ष 2019 से मान्यता दे दी जो कि कानूनन गलत है । इसके बाद कोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगा दी ।
स्टूडेंट्स ने घेरी कलेक्ट्रेट
परीक्षा स्थगित होने से परेशान स्टूडेंट ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार की खामियों और कॉलेज संचालकों की गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है राज्य में पिछले 3 साल से परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही है ऐसे में जिन कॉलेज संचालकों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए लेकिन सरकार छात्रों की परीक्षा का प्रबंध भी करें ।
जनरल प्रमोशन मांगा
नर्सिंग छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहाकि सरकार बीते चार वर्षों से हमारीं परीक्षा नही करवा पा रही है इससे हमारा भविष्य चौपट हो रहा है । अनेक बच्चे तो ओवरएज तक हो रहे है ऐसे में विवादित समय की परीक्षा लेने की जगह इन्हें जनरल प्रोमोशन देकर आगे की कक्षा में भेजा जाए।
ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की धमकी दी
स्टूडेंट ने प्रदर्शन के बाद अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नही हुआ तो प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा।