दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर में चल रहा मानहानि का केस, वकील ने याचिकाकर्ता से मांगे सबूत; 1 फरवरी को सुनवाई

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Rahul Garhwal
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दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर में चल रहा मानहानि का केस, वकील ने याचिकाकर्ता से मांगे सबूत; 1 फरवरी को सुनवाई

देव श्रीमाली, GWALIOR. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई हुई। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। परिवादी वकील के आरोप तय करने संबंधी बयानों पर सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वकील ने याचिकाकर्ता वकील से दिग्विजय पर लगाए गए आरोपों से संबंधित सबूत मांगे हैं।





RSS पर टिप्पणी को लेकर दिग्विजय सिंह पर केस





पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर RSS के खिलाफ टिप्पणी करने पर एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने मानहानि का मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोप पत्र तय करने के लिए याचिकाकर्ता एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया के आज बयान होने थे। पिछली सुनवाई में एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हैबिट्यूअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी होने का आरोप लगाया था। अब दिग्विजय सिंह के एडवोकेट संजय शुक्ला ने इसके साक्ष्य मांगे। अब इस मुद्दे पर आरोप सिद्ध करने के लिए साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को निर्धारित की गई है।





पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के वकील ने क्या कहा ?





पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के वकील संजय शुक्ला ने बताया कि आज हमारे द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि जो आरोप परिवादी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर लगाए थे। पूर्व सीएम दिग्वजिय सिंह के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे। उनके बारे में ये कहा गया कि वे हैबिट्यूअल ऑफेंडर हैं। उस चीज को लेकर मेरी आपत्ति थी कि उन्हें हैबिट्यूअल ऑफेंडर किस आधार पर कहा गया है। परिवादी ने 2003 के प्रकरण में कुछ दस्तावेज पेश किए थे लेकिन वे दस्तावेज तो ना पढ़ने में आ रहे थे और ना उसमें कोई प्रकरण क्रमांक लिखा था।





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1 फरवरी को होगी अगली सुनवाई





दिग्विजय सिंह के वकील संजय शुक्ला ने बताया कि न्यायालय के समक्ष जो आवेदन पेश किया गया है उसमें उसी प्रकरण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज की जानकारी मांगी है। पहले न्यायालय द्वारा इस पर आपत्ति लगाई थी लेकिन बाद में उसे स्वीकार किया गया। अगले महीने की 1 तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है। ये परिवादी के लिए सबूत पेश करने का आखिरी मौका है, इसके बाद कोर्ट अपनी कार्यवाही करेगा।



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