Bhopal.
मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि हर हालत में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जून में ही होंगे। आयोग की पूरी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को राज्य निवार्चन आयोग ने बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद राज्य निवार्चन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग तैयार है। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा। 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराना आज की तारीख में आसान है। आरक्षण और परिसीमन दोनों हो चुके हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर्स को भी निर्देश जारी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में दो हफ्ते में पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
जल्द जारी होगी अधिसूचना
प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए हम जल्द ही अधिसूचना जारी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम तत्काल चुनाव कराने की स्थिति में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्टडी करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ राज्य सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई होनी शेष रह सकती है, हमारी पूरी तैयारी है अगर राज्य सरकार के स्तर पर कुछ कार्यवाही बाकी रहेगी तो पुराने डीलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के रिव्यु पिटीशन याचिका दायर करने की बात पर बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि अगर कुछ बदलाव होता है तो उसका भी पालन करेंगे।