Jabalpur. जबलपुर में अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर लोगों को प्लॉट बेचने के मामले में 3 कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन कॉलोनियों का निर्माण कठौंदा क्षेत्र में किया जा रहा था। इस बीच पटवारी भू अभिलेख में भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय की प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश भी अपर कलेक्टर और एसडीएम अधारताल नमः शिवाय अरजरिया ने दिए हैं।
यह कार्रवाई पटवारी के प्रतिवेदन पर की गई। जिसमें बताया गया था कि कॉलोनाइजर्स ने नियमों का उल्लंघन कर भूमि पर 400 और 800 वर्गफीट के छोटे-छोटे भूखंड काटकर कॉलोनी बना दी थी। इसका विक्रय भी हो गया था। कुछ मकान भी यहां बन रहे थे। कॉलोनाइजर्स पर एसडीएम की ओर से यह कार्रवाई की गई। अब इस जमीन का हस्तांतरण भी नहीं हो सकेगा।
अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय अधारताल के समक्ष हल्का पटवारी कठौंदा ने प्रतिवेदन पेश किया था कि उक्त स्थानों पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। जिस पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। नियत तिथि पर जवाब पेश न किए जाने के बाद आकाश जैन, किशोर बाधवानी और मुकेश यादव के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।