भोपाल. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के रूप में नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। खाद्य मंत्री मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्व उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दुकानदार को भुगतान करने के बाद स्वंय को कमजोर और असहाय न समझे। उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला स्तर से सुप्रीम कोर्ट तक कर सकते हैं।
खाद्य मंत्री ने कहा कि खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता एवं मूल्य संबंधी शिकायतों के बारे में उपभोक्ता को जानकारी का अधिकार है। उपभोक्ता सेवा संबंधी शिकायतों के लिये 50 लाख रूपये तक जिला उपभोक्ता आयोग, 50 लाख से 2 करोड़ रूपये तक राज्य उपभोक्ता आयोग एवं 2 करोड़ रूपये से अधिक के मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में और राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश की अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश की अपील के लिये सुप्रीम कोर्ट जाने के लिये भी स्वतंत्र हैं।
ई-दाखिल पोर्टल
खाद्य मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा सकेगी। इसमें उपभोक्ता घर बैठे ई-दाखिल पोर्टल पर परिवाद फाइल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिला मुख्यालयों में 25 पूर्णकालिक एवं 26 अंशकालिक जिला उपभोक्ता आयोग कार्यरत हैं। यहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। गत वर्ष दिसंबर तक 222 प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किये गये।
अध्यक्ष खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि हम लोग छोटे से लाभ के लिए क्रय की गई वस्तु का बिल प्राप्त नहीं करते हैं। दुकानदार भी टेक्स बचाने का प्रलोभन देता है। उत्पाद की शिकायत की स्थिति में बिल न होने से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते। उन्होंने कहा कि क्रय की गई वस्तु का पक्का बिल प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से क्रय की गई हर सामग्री का बिल लेने की अपील की। जिससे दुकानदार भी टेक्स देकर राष्ट्र की आय में अपना सहयोग दें।
प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत
विश्व उपभोक्ता दिवस पर पिछले दिनों आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, निबंध, पोस्टर एवं उपभोक्ता संरक्षण में कार्यरत संस्थाओं को उनके योगदान के लिये नकद राशि एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से लगाये गये विभिन्न स्टॉल को भी पुरस्कृत किया गया। इसमें प्रथम स्थान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द्वितीय स्थान खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा तृतीय स्थान नापतोल विभाग के स्टॉल को दिया गया।