इंदौर के यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी के भाई नरेंद्र व सुमेर बिल्डर्स के रमेश शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, 5 करोड़ की हेराफेरी

author-image
Pratibha Rana
एडिट
New Update
इंदौर के यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी के भाई नरेंद्र व सुमेर बिल्डर्स के रमेश शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, 5 करोड़ की हेराफेरी

संजय गुप्ता, INDORE. यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी के भाई व गोरानी बिल्डर्स के नरेंद्र गोरानी और सुमेर बिल्डर्स प्रालि के रमेश शाह के खिलाफ अन्नपूर्णा पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पीड़ितों ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कई शिकायतें की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, इसके बाद यह केस दर्ज हुआ है। अन्नपूर्णा पुलिस अक्टूबर 2022 से ही इन शिकायतों को दबाकर बैठी थी, फिर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें होने के बाद पुलिस जागी और धोखाधड़ी में केस दर्ज किया। पीड़ितों की शिकायतें हैं कि राशि लेने के बाद भी इन्होंने सुमेर सेफरॉन होम्स प्रोजेक्ट में बुक फ्लेट दिए और ना ही राशि लौटाई। करीब 28 पीड़ितों के पांच करोड़ की राशि दबाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने दस साल पहले कई रंगीन विज्ञापन जारी कर भारी भरकम प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। 



यह है मामला



इंदौर के सर्वे नंबर 1487/1 और 1487/2 की 4.160 हेक्टेयर जमीन नरेंद्र पिता राम गोरानी निवासी 65-66 गुलमर्ग के नाम पर है। इस पर डेवलपमेंट के लिए गोरानी और मुंबई के सुमेर बिल्डर्स के बीच 28 फरवरी 2008 को एग्रीमेंट हुआ। 24 महीने में काम करके पजेशन देने का वादा था। 2012 में ही गोरानी और सुमेर बिल्डर्स के बीच विवाद हो गया। 2018 तक प्रोजेक्ट का काम बंद रहा और पीड़ित परेशान होते रहे, काम भी अधूरा रहा। 



दूसरों को बेच डाले बुक फ्लैट



शिकायतकर्ता सुदर्शन जटाले ने बताया कि 2012 में फ्लैट बुक किया, हमने फ्रंट बिल्डिंग में फ्लैट बुकि किया, जो बिल्डर्स ने दूसरों को बेच दिया। कोर्ट और आर्बिट्रेशन के बादत हुआ कि गोरानी, सुमेर बिल्डर्स को 52 करोड़ रुपए चुकाएगा। फ्लैट होल्डसों को बैंक ब्याज के साथ राशि दी जाएगी। गोरानी और सुमेर बिल्डर्स दोनों ही एक-दूसरे पर जिम्मेदारी ढोलते रहे। अप्रैल 2022 में दोनों ने लिखकर दिया कि वह दो महीने में फ्लैटधारकों को राशि लौटा देंगे। लेकिन अक्टूबर तक जब राशि नहीं दी, तब पीड़ितों ने थाने में शिकायत की। इसमें अब जाकर केस हुआ है। 



ये खबर भी पढ़िए...






कोर्ट में गोरानी का दावा खारिज



गोरानी ने कोर्ट में केस भी लगाकर कहा कि फ्लैट होल्ड़रों की राशि से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने यह दावा खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि जब आपको बुकिंग अमाउंट से पांच करोड़ रुपए मिले हैं तो फिर राशि देने से कैसे मना कर सकते हो। 



इन्होंने की है शिकायतें



सुदर्शन जटाले,  पवित्रा जैन, अनुज नीमा, तेजकुमार पाटोदी, दिलीप कुमार जैन, हरीश रंजन, जितेंद्र पाटनी। इसमें किसी को 40 लाख लेना है तो किसी को 50 लाख रुपए, जिसके लिए यह सालों से परेशान हो रहे हैं।

 


MP News एमपी न्यूज Fraud in Madhya Pradesh case registered against Narendra secretary of Yashwant Club of Indore case of fraud registered against Ramesh Shah of Sumer Builders मध्यप्रदेश में धोखाधड़ी इंदौर के यशवंत क्लब के सचिव नरेंद्र पर केस दर्ज सुमेर बिल्डर्स के रमेश शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज