DELHI. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकारी नौकरी (Government Job) के लिए आवेदन फार्म (Application Form) में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है...कोर्ट ने कहा है कि अगर आवेदक अपने फार्म को अलग-अलग भाषा (Language) में भरे तो नियोक्ता को उसका आवेदन रद्द करने का अधिकार है....दरअसल याचिकाकर्ता महेंद्र सिंह ने साल 2011 में आरपीएफ की नौकरी के लिए आवेदन फार्म भरा था... युवक ने नौकरी का फार्म अंग्रेजी तो टेस्ट में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था... इस वजह से युवक का आवेदन निरस्त (Cancelled) कर दिया गया था...इस पर युवक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था...सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला (Judgment) सुनाया...