Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन से पूछा है कि पूर्व में दिए जा चुके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी नर्सिंग छात्रों को जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया। अवमानना के मामले में मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. प्रभात कुमार बुधोलिया और वर्तमान रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ में हुई सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किए गए। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद नियत की गई है।
यह है मामला
प्रेमवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने सत्र 2019-20 में 13 छात्रों के लिए पूर्व में याचिका दायर की थी जो कोविड के कारण समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2022 को आदेश दिए थे कि कुल 13 छात्रों में से बीएसएसी-एमएससी नर्सिंग के 8 विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन का लाभ दिया जाए। इसके अलावा बीपीटी विषय के 5 छात्रों को तत्काल आगामी परीक्षाओं में शामिल करने कहा था। उक्त छात्रों ने जो परीक्षाएं नहीं दी थीं, उसके लिए पूरक परीक्षा कराने भी निर्देशित किया गया था। लेकिन जब आदेशों का पालन नहीं हुआ तो कॉलेज ने अवमानना याचिका दायर कर दी।