इंदौर में फर्जी शेल कंपनियों से कारोबार दिखाकर 1.47 करोड़ की GST चोरी, दुबई-हांगकांग माल भेजा तो खुला राज

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The Sootr
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इंदौर में फर्जी शेल कंपनियों से कारोबार दिखाकर 1.47 करोड़ की GST चोरी, दुबई-हांगकांग माल भेजा तो खुला राज

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी शैल कंपनियों के जरिए जीएसटी की चोरी करने और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में इंदौर के आरोपी मोहित जैन और शाजापुर निवासी आरोपी मेहरबान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोपियों और उनके द्वारा बनाई गई शैल कंपनियों द्वारा गलत तरीके से 1.47 करोड़ का जीएसटी रिफंड वापस लिया गया है। इन्होंने फरियादी कंपनियों से माल की डील की और कंटेनर दुबई, हांगकांग बुलवाए, लेकिन इन पतों पर कोई कंपनी नहीं थी, वहीं आरोपियों ने इस फर्जी डील से जीएसटी विभाग से केवल एक ही केस में 1.47 करोड़ की रिफंड ले लिया। माना जा रहा है कि इस तरह के कई और केस इन्होंने कर करोड़ों का जीएसटी घोटाला किया होगा, इसकी क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जा रही है। 





यह है मामला





सूरत (गुजरात) की पीड़ित कंपनी  SEVENSEAS GLOBAL FRIEGHT SYSTEM PVT. LTD. एवं बडोदरा (गुजरात) की पीड़ित कंपनी ट्रांसलिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड , दोनों के साथ आरोपियों ने कंपनी "आकाश केमिकल इंदौर" एवं "रुदय केमिकल प्रा. लि. इंदौर" के माध्यम से केमिकल निर्यात के नाम से लाखो रुपए की धोखाधडी की। इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई।





जांच में आया कि आरोपियों द्वारा इन कंपनियों से  संपर्क कर आरोपी कंपनी मेसर्स आकाश केमिकल कंपनी एवं  रुदय केमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बताया गया। आवेदकों को झूठे विश्वास में लेकर केमिकल को दुबई एवं हांगकांग एक्सपोर्ट करने के लिए फर्जी डील फाइनल की गई।  आवेदक ने कंटेनर दुबई एवं हांगकांग भिजवाया और जब उक्त कंटेनर को दिए गए पते पर स्वीकार नहीं किया तब आवेदकों के द्वारा आरोपियों से संपर्क करना चाहा तो आरोपियों के द्वारा नंबर बंद कर कर लिया गया।  दोनों आवेदक कंपनियों को उक्त कंटेनर दुबई एवं हांगकांग से वापस इंडिया लाने में करीब 60 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। धोखा धडी होने पर आवेदक कंपनी के द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर शिकायत की गई।





इतने रुपए की कर ली जीएसटी चोरी





क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपियों की "आकाश केमिकल कंपनी" एवं "रुदय केमिकल कंपनी" के बैंक खाते एवं अन्य की जानकारी प्राप्त करते ज्ञात हुआ कि आरोपियों के द्वारा मात्र एक प्रकरण में ही कस्टम एवं IGST विभाग से अवैध रिफंड राशि कुल 1,47,30,914 /– रू को प्राप्त कर लिया गया है। जिसपर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपीयो के विरुद्ध अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471,409, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए, आरोपियों की तकनीकी जानकारी निकलकर आरोपी (1).मोहित जैन  निवासी  इंदौर, (2). मेहरबान सिंह  निवासी  शाजापुर(म.प्र) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 42 कंपनियों की जानकारी हासिल की गई ।



 



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