इंदौर कलेक्टर को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जमानती वारंट पर तलब किया, 25 फरवरी को बुलाया

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The Sootr
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इंदौर कलेक्टर को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जमानती वारंट पर तलब किया, 25 फरवरी को बुलाया

देव श्रीमाली GWALIOR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ ने भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारी (IAS) ,भिंड के तत्कालीन व इंदौर के वर्तमान कलेक्टर इलैयाराजा टी राजा को 25 हजार रुपये के जमानती वारंट पर 25 फरवरी को तलब किया है।



कोर्ट की अवमानना के मामले में दिया आदेश



हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में वादी राधा भदौरिया ने 2017 में अवमानना याचिका दायर की थी। यह याचिका तभी से यह मामला कोर्ट में लंबित है।



यह है पूरा मामला 



अधिवक्ता महेश गोयल ने बताया कि राधा भदौरिया के पति पीडब्ल्यूडी भिंड में दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्यरत रहे थे। श्रम न्यायालय ने उनके वेतन का बकाया देने का आदेश दिया था। पीडब्ल्यूडी को आठ लाख रुपये राधा भदौरिया को देने थे। जब विभाग ने उनके  रुपये नहीं दिए तो कोर्ट ने आरआरसी जारी की इसके आधार पर भिंड के कलेक्टर को रुपये वसूल कराकर देने थे, लेकिन प्रशासन ने  राधा भदौरिया को तीन लाख रुपये ही दिए गए।



बाकी के पांच लाख के लिए लगाई याचिका



राधा भदौरिया ने लोक निर्माण विभाग पर अपने बकाया पांच लाख रुपये  के लिए पहले अफसरों से आग्रह किया लेकिन जब उन्होंने सहयोग नही किया तो उन्होंने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और भिंड के तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। 



कलेक्टर नही हुए हाजिर 



इस मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने तत्कालीन कलेक्टर को नोटिस भेजकर जबाव मांगा लेकिन न तो उन्होंने उनका कोई जबाव दिया और न ही  उपस्थित हुए जिसके चलते कोर्ट ने जमानत वारंट पर उन्हें तलब कर लिया है।


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