ग्वालियर नगर निगम परिषद का बड़ा फैसला, संपत्ति कर में 6 फीसदी छूट 15 जनवरी तक मिलेगी

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Shivasheesh Tiwari
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ग्वालियर नगर निगम परिषद का बड़ा फैसला, संपत्ति कर में 6 फीसदी छूट 15 जनवरी तक मिलेगी

देव श्रीमाली, GWALIOR. नगर निगम परिषद की बैठक में आज यानी 4 नवंबर को एक बड़ा फैसला लिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्पत्ति कर जमा करने पर, वर्तमान वर्ष के सम्पत्ति कर पर 6 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ये छूट 15 जनवरी 2023 तक सर्वसम्मत्ति से बढ़ाई गई। सभापति मनोज सिंह तोमर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि कर चार्ज पर नियमानुसार छूट भी प्रदान करें। इसके साथ ही अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा कर निर्णय लिए गए।



आउटसोर्स कर्मियों को वेतन देने का निर्देश



नगर निगम परिषद की बैठक सभापति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अकुशल आउटसोर्स सफाई श्रमिकों के वेतन भुगतान और शेष वित्तीय वर्ष के व्यय की स्वीकृति के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सभापति ने निर्देश दिए कि उक्त श्रमिकों के वर्तमान समय तक के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की जाए और शेष अवधि के लिए पूर्ण विवरण के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में बजट वर्ष 2022-23 में पुर्नविनियोजन के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव से सदन को सूचित किया गया।



निगम कर्मियों को भी दें चिकित्सा भत्ता



इसके पश्चात परिषद ने जीवाजी विश्वविद्यालय की भांति निगम के कर्मचारियों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह और पेंशनर्स को 1 हजार रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार, मप्र सरकार और नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित डम्पसाइट का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन किए जाने हेतु एसएलटीसी से स्वीकृत अंशदान राशि 33 करोड़ 16 लाख 98 हजार 950 रुपए की प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया।



बैठक में अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत चम्बल नदी आधारित ग्वालियर शहर की पेयजल आपुर्ति के लिए मोतीझील तक पाईपलाइन से पानी पंहुचाने की कार्ययोजना के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर बैठक समाप्त की गई।


MP News एमपी न्यूज Gwalior Municipal Corporation meeting property tax exemption ग्वालियर नगर निगम की बैठक संपत्ति कर में छूट