मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जेल में ही रहेंगे, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत अर्जी, अब हाईकोर्ट जाएंगे

author-image
Shivasheesh Tiwari
एडिट
New Update
मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जेल में ही रहेंगे, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत अर्जी, अब हाईकोर्ट जाएंगे

देव श्रीमाली, GWALIOR. मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को अभी जेल में ही रहना होगा। ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट से उन्हें दूसरा बड़ा झटका लगा है। 22 दिसंबर को स्पेशल ADJ कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद फिर खारिज कर दिया है। अब उनके वकील हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर करेंगे।



कोर्ट में आज ये दलीलें दी गईं



राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जबकि जो वीडियो है, वह पूरा वीडियो नहीं है। उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। लेकिन शासन के एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होई हैं। इस तरह के कृत्यों से देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।  उन्होंने ये भी कहा कि राजा पटेरिया के खिलाफ पूर्व में भी अपराध दर्ज है। राजा पटेरिया के द्वारा आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ऐसे में इस तरह के अपराधी को जमानत देना उचित नहीं है।



राजा के वकील बोले हाईकोर्ट जाएंगे



दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं राजा पटेरिया के वकील का कहना है कि वह अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे।



ये है पूरा मामला



उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा.. मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा.. दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की  हत्या करने के लिए तत्पर रहो.. हत्या इन द सेंस ...चुनाव हराने के लिए तैयार रहो।' इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी ने राजा पटेरिया पर कार्रवाई की। इसके बाद जब बवाल मचा तो पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- 'मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता... मेरा VIDEO गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। इसके बाद इस मामले में पवई थाना पुलिस ने 12 दिसंबर को पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि, वे पूर्व विधायक हैं, इसके चलते उनके मामले की सुनवाई ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।


Bail application rejected after argument Raja Patria bail application rejected जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे राजा पटेरिया दमोह जेल में हैं राजा पटेरिया पीएम पर टिप्पणी का मामला राजा पटेरिया की जमानत अर्जी बहस के बाद खारिज राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज Raja Pateria will apply for bail in the High Court Raja Patria in damoh jail Comment case against PM