हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने कहा - भर्तियों में ओबीसी को 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दें व्यावसायिक परीक्षा मंडल

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The Sootr
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हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने कहा - भर्तियों में ओबीसी को 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दें व्यावसायिक परीक्षा मंडल

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नवंबर 2022 में ग्रुप 3 के 2557 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी, जिस पर फरवरी 2023 में रिजल्ट भी हो गया। अब हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने इस मामले में लगी याचिका में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा है कि ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से ज्यादा नहीं हो। इस मामले में मई में अगली सुनवाई होगी। इसके पहले भी मंडल की अन्य परीक्षाओं को लेकर भी इसी तरह की याचिका लगी थी और हाईकोर्ट के निर्देश हुए थे, लेकिन मंडल और शासन ने यह जवाब दिया था कि हम भर्ती पूरी कर चुके हैं।





...तो कुल आरक्षण 63 फीसदी हो रहा है





याचिकर्ताओं की मांग यही है कि ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी देने से कुल आरक्षण 63 फीसदी हो रहा है, जो संविधान के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि मंडल की हर भर्ती परीक्षा विज्ञापन में ओबीसी के लिए 27 फीसदी का ही आरक्षण किया गया है। इसके पहले भी मंडल के अन्य रिजल्ट को लेकर भी इसी तरह की याचिकाएं लग चुकी हैं। 





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इसी याचिका को लेकर हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने कहा है कि इसी तरह की रिट याचिका 5901/2019 प्रिंसीपल सीट ने 19 मार्च 2019 के तहत याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण दिया था। यह निर्देशित किया जाता है कि ग्रुप 3 के लिए सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, समयपाल और अन्य समकक्ष पदों के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 14 फीसदी से अधिक का आरक्षण प्रदान नहीं करेंगे। 





इस तरह दिया गया आरक्षण





मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल (एमपीपीईब) द्वारा जारी 2557 पदों की भर्ती में से ओबीसी के लिए 703 पद रखते हुए 27 फीसदी आरक्षण दिया गया। इसी तरह एससी के लिए 405, एसटी के लिए 560 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 233 पद रखे गए। वहीं अनारक्षित कैटेगरी में 656 पद रखे गए। आरक्षण कैटेगरी में कुल 1668 पद रखे गए थे, जो 63 फीसदी थे।



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