देव श्रीमाली, GWALIOR. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अपने विरुद्ध दर्ज अपराध को छुपाने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह द्वारा दायर याचिका में आज सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, इसलिए आज की सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने ये मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी याचिका पर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुबेर बौद्ध ने याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जो पूर्व में 17 मार्च को आदेश दिया था, उसे उन्होंने ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसलिए तब तक सुनवाई को रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय न दे दे। इस आवेदन को स्वीकार करके कोर्ट ने 28 अप्रैल तक का वक्त याचिकाकर्ता के वकील को दे दिया है।
हाईकोर्ट ने इसे सिर्फ रिट पिटीशन माना
अभिभाषक बौद्ध का कहना है ये इलेक्शन पिटीशन है। इसमें अलग-अलग इश्यू है, जिसका ट्रायल होना चाहिए जबकि हाईकोर्ट ने इसका ट्रायल नहीं कि है, सिर्फ इलेक्शन पिटीशन माना है। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।
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पूरा मामला ये है
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक चुनावी याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राज्यसभा में अपने खिलाफ दर्ज मामले को नामांकन भरते समय छुपाया है। इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए।