संजय गुप्ता, INDORE. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सेवा परीक्षा 2019 को लेकर लगी याचिका पर अहम सुनवाई मंगलवार को होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए पूर्व के रिजल्ट में इंटरव्यू तक के लिए क्वालीफाई कर चुके 1 हजार 918 अभ्यर्थियों में से 140 ने ये याचिका दायर की है। इस सुनवाई पर पीएससी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों की नजरें हैं क्योंकि इससे तय होगा कि पीएससी द्वारा फिर से लिखित परीक्षा लेने के फैसले को हाईकोर्ट मंजूर करता है या नहीं या फिर कोई खास निर्देश जारी किए जाते हैं। ये याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की कोर्ट में 56वें नंबर पर लगी है। माना जा रहा है कि दोपहर तक इस पर सुनवाई हो जाएगी।
याचिका में मांग, दोबारा नहीं हो परीक्षा
याचिका में मांग की गई है कि पीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्री और लिखित परीक्षा के पूर्व में जारी किए जा चुके रिजल्ट को यथावत रखा जाए। यदि पीएससी को लगता है कि दोबारा लिखित परीक्षा लेना है तो ये सभी की ना होकर अन्य अभ्यर्थियों की अतिरिक्त लिखित परीक्षा की जा सकती है। बेवजह, सफल हो चुके अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के दौर से ना गुजारा जाए। इस मामले में हाईकोर्ट बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान पीएससी को एक हफ्ते का समय देकर 21 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा था और इसके बाद 22 नवंबर को इसमें सुनवाई कर निर्देश जारी होंगे।
अन्य परीक्षाओं पर भी होगा इस फैसले का असर
इस फैसले का असर अन्य परीक्षाओं पर भी संभावित है क्योंकि पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2020 की भी प्री और लिखित दोनों परीक्षा ले चुका है। हालांकि लिखित परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। साल 2019 को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश से इसे लेकर भी दोबारा परीक्षा होना या नहीं होना इस पर भी असर संभव है।
साल 2019 की परीक्षा में अभी तक ये हो चुका
राज्य सेवा परीक्षा 2019 की भर्ती के लिए 14 नवंबर 2019 को विज्ञप्ति जारी हुई। प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी 2020 को हुई और इसका रिजल्ट 21 दिसंबर 2020 को जारी हुआ। इसमें करीब 10 हजार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए क्वालीफाई हुए। इसके बाद लिखित परीक्षा 21 मार्च से 26 मार्च 2022 तक आयोजित हुई। इसका रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। इसमें 1 हजार 918 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई हुए। इंटरव्यू के लिए पीएससी ने शेड्यूल अप्रैल 2022 तय किया और अंतिम रिजल्ट जून 2022 तय किया गया। इसी बीच अप्रैल 2022 में ही रोस्टर नियमों को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश आया और इन नियमों को दरकिनार कर दिया गया।
वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट का सितंबर 2022 में अंतरिम फैसला आया, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी को 87-13 फीसदी के फॉर्मूले के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने का निर्देश दिया। इसके बाद पीएससी ने 11 अक्टूबर 2022 को राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्री और लिखित दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट को रद्द करते हुए नए रिजल्ट जारी कर फिर से लिखित परीक्षा जनवरी 2023 में कराने का फैसला जारी किया।
ये खबर भी पढ़िए.. PSC अभ्यर्थियों ने द सूत्र को भेजा 2021 का वीडियो, खोली अधिकारियों की पोल, किया था दावा दोबारा परीक्षा का तो सवाल ही नहीं होता
अभ्यर्थी बोलते रहे स्थिति क्लीयर करो, अधिकारी आश्वासन देते रहे
रोस्टर नियमों को लेकर याचिका लगी होने के बाद भी पीएससी ने लगातार अपनी प्रक्रिया जारी रखी और कोविड के दौर में भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया। लिखित परीक्षा मार्च 2021 में होने के बाद भी लगातार अभ्यर्थी पीएससी अधिकारियों से मिलते रहे और अधिकारी आश्वासन देते रहे कि दोबारा परीक्षा का तो सवाल ही नहीं होता, जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा वो अगली परीक्षा से लागू होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अप्रैल 2022 में रोस्टर नियमों का फैसला आने के बाद पीएससी ने पूरे 6 महीने का समय लिया और अचानक 11 अक्टूबर 2022 को पूर्व रिजल्ट जीरो कर नया रिजल्ट जारी किया और लिखित परीक्षा दोबारा कराने के फैसले की सूचना जारी की। इसके बाद अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।