देव श्रीमाली, GWALIOR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच प्रदेश भर में आयोजित हो रही BSC नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है। ये रोक नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े और जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय के जारी नर्सिंग परीक्षाओं के टाइम टेबल आने के बाद लगाई गयी है।
परीक्षा नियंत्रक को चार जनवरी को हाजिर होने का आदेश
हाईकोर्ट ने इस मामले में आयुर्विज्ञान विश्वविधालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में दस्तावेजों के साथ तलब किया है। साथ ही 1 और 6 दिसंबर जो नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है। उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को सील करने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है।
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ये था परीक्षा से जुड़ा मामला
दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा एक दिसम्बर 2022 से आयोजित की जा रही है।। इसके खिलाफ एडवोकेट उमेश बोहरे ने याचिका दायर करते हुए कहा कि इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग महाविधालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन न होने के बावजूद सम्मिलित हो रहे रहे हैं जबकि पूर्व में नर्सिंग परीक्षा घोटाला हो चुका है । याचिकाकर्ता ने पूर्व में नर्सिंग परीक्षाओं के फर्जीवाड़े ओर ताजा आदेश को लेकर कोर्ट को संज्ञान दिलाया है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है।
याचिका ये थे तथ्य
याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट उमेश बोहरे ने बताया कि कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि जिन कॉलेज की संबद्धता और जिन छात्रों का नामांकन ही नहीं है उनको परीक्षा में शामिल कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने तथ्यों को गम्भीरता से लेते हुए परीक्षाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और जो दो पेपर हो चुके है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने का आदेश देते हुए रजिस्ट्रार को तलब किया है।