लव जिहाद को लेकर गृहमंत्री का बड़ा बयान, बोले- मैरिज ब्यूरो शादी से पहले लड़के-लड़की का कराएं पुलिस वेरिफिकेशन 

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Vivek Sharma
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लव जिहाद को लेकर गृहमंत्री का बड़ा बयान, बोले- मैरिज ब्यूरो शादी से पहले लड़के-लड़की का कराएं पुलिस वेरिफिकेशन 

BHOPAL. मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने फिर एर बार बयान दिया है। वे पिछले काफी समय से प्रदेश में कथित रूप लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृहमंत्री ने बड़ी बात कही है। हाल ही में राजधानी में आधार कार्ड में नाम बदलकर शादी करने का मामला सामने आने के बाद, उन्होंने लव जिहाद को रोकने के लिए  मैरिज ब्यूरो और शादी कराने वाली संस्थाओं से अपील की है कि वे लड़के-लड़की के डॉक्यूमेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद ही विवाह प्रक्रिया करवाएं और ये काम शादी से पहले होना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष की जानकारी करीब एक महीने पहले आ जाती है। हालांकि सरकार लव जिहाद रोकने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। 



गृहमंत्री ने  कहा कि मैरिज ब्यूरो और शादी कराने वाली संस्थाओं को लड़के लड़कियों के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी बातचीत करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा।





दलित छात्रा बनी लव जिहाद का शिकार





हाल ही में भोपाल में दलित छात्रा से लव जिहाद का मामला सामने आया है जिसमें आरोपी ने खुद को पंडित बताकर दोस्ती की थी। इस पर गृहमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि कार्रवाई हो गई है। प्रदेश में किसी भी कीमत पर लव जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसे रोकने  मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह की जो भी रजिस्ट्रेशन की संस्थाए हैं, और नोटरी का सहयोग जरूरी हो।





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एमपी तीसरा राज्य जहां धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू है





मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले साल 29 दिसंबर को धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को मंजूरी दी थी। इस कानून के जरिए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश की राज्यपाल रहीं आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दी थी। इसमें शादी की आड़ में धोखाधड़ी कर धर्मांतरण कराने पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तरप्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है, जहां इस तरह का अध्यादेश लागू किया गया है।





इस कानून के अनुसार...







  • जबरन, डरा-धमकाकर, लालच देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था या स्वयंसेवी संस्था की शिकायत मिलते ही तत्काल एक्शन लिया जाएगा।



  • शादी या किसी अन्य गलत तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। शादी को शून्य माना जाएगा।


  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नाबालिगों के धर्मांतरण से जुड़े मामलों में 2 से 10 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।


  • धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या संरक्षक और भाई-बहन इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


  • धर्मांतरण के इच्छुक लोगों को 60 दिन पहले जिला प्रशासन के पास आवेदन करना होगा।


  • पीड़ित महिला कानून के तहत रखरखाव भत्ता पाने की हकदार होगी। ऐसी शादियों से पैदा हुए बच्चे पिता की संपत्ति के हकदार होंगे।






  • भोपाल में आया नया मामला





    भोपाल में दलित छात्रा से लव जिहाद का शिकार बनी है। मामला सामने आने के बाद सरकार एक्शन मूड में है। जानकारी के अमुसार आरोपी ने खुद को पंडित बताकर दोस्ती कर होटल में ले जाकर रेप किया। साथ दी आरोपी ने वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर तीन साल तक शोषण किया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक आरोपी ने धर्म बदलने के लिए भी दबाव बनाया। वह उसे बुर्का पहनाकर घुमाने ले जाता था। आरोपी ने जब पहली बार रेप किया, तब उसकी उम्र 16 साल थी। आरोपी ने शान नाम से ही फर्जी आधार भी बनवा रखा था। हालांकि अजाक थाना पुलिस ने धार्मिक स्वातंत्रय अधिनियम के तहत केस दर्ज नहीं किया है। मामले में रेप, धमकी, एससी-एसटी एक्ट और मारपीट की धाराओं में मंगलवार रात केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 





    इंदौर में भी कई मामले





    इंदौर में भी लव जिहाद के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। एक मामला मुस्लिम व्यक्ति और शहडोल की पंजाबी महिला के बीच का भी है। महिला का आरोप है कि मुस्लिम व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन कराया। फिर उसके साथ रेप किया। महिला को पहले पति से हुई बेटी का धर्म परिवर्तन कराने और नाम बदलने का दबाव बनाने लगा। इस बीच पंजाबी महिला को पता चला कि आरोपी 9 बच्चों का बाप है।



     



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