जबलपुर हाईकोर्ट में नर्मदापुरम कलेक्टर ने मांगी माफी,अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद की कार्रवाई; HC ने लगाया जुर्माना

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर हाईकोर्ट में नर्मदापुरम कलेक्टर ने मांगी माफी,अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद की कार्रवाई; HC ने लगाया जुर्माना

JABALPUR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले में पूर्व में दिए जा चुके आदेश के पालन में देरी के कारण नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने माफी मांगी। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद एक ही मुद्दे पर न्याय पाने के लिए ग्रामीणों को बेवजह दोबारा आना पड़ा। जिसके चलते अदालत ने कलेक्टर को सभी याचिकाकर्ताओं को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने कहा कि अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के संबंध में आदेश पारित किया। इस मामले में आदेश पहले ही हो चुके हैं। 



यह है मामला



होशंगाबाद के पाहन बर्री गांव के लक्ष्मी नारायण, मतला बाई, बालक दास समेत 7 किसानों ने पिछले साल एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव और सोनाली श्रीवास्तव ने बताया कि मरोडा गांव में रेत के लगातार खनन से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस कारण तवा बांध से लगी नदी का बहाव बहुत तेज हो गया है। मानसून के दिनों में पानी के साथ बहुत सारी रेत उनके खेतों में आ जाती है और फसल खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने कई बार डैम के दोनों ओर बाउंड्रीवॉल और पिचिंग कार्य करवाने अभ्यावेदन दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को याचिकाकर्ताओं की समस्या का निराकरण करने के आदेश दिए थे। जब कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों ने अवमानना याचिका दायर की। 



सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से जवाब पेश किया गया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार कर कार्रवाई की जा रही है। आदेश के पालन में जो देरी हुई है उसके लिए कलेक्टर ने माफी मांगी। कोर्ट ने माफी को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ताओं को 5-5 हजार का हर्जाना अदा करने के निर्देश दिए हैं। 


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