Guna. मध्यप्रदेश में तीन तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत का मामला सामने आया है, जहां पत्नी का आरोप है कि पति ने अदालत से बाहर निकलते ही पत्नी को तीन बार तलाक कहकर उसे छोड़ दिया। दरअसल पत्नी ने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता पाने के लिए मुकदमा दायर कर रखा था। जिसकी पेशी पर पति पहुंचा था और कोर्ट के बाहर ही उसने पत्नी को तलाक दे दिया।
मध्यप्रदेश के गुना में जिला अदालत के बाहर तीन तलाक दिए जाने की शिकायत पीड़ित महिला ने थाने में दी है। जिसके बाद पुलिस ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल गुना निवासी महिला की शादी राजस्थान के बारां में रहने वाले जहीर खान से साल 2019 में हुई थी। आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया और गुना स्थित मायके में आकर रहने लगी थी। उसने गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत में परिवाद दाखिल किया था। जिसकी पेशी के लिए पति गुना पहुंचा था।
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पेशी पर आया था पति
राघौगढ़ थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक राजस्थान के बारां से पति पेशी के लिए अदालत पहुंचा था। अदालत से बाहर निकलते ही पति ने उसे तीन बार तलाक बोल दिया। जिसके बाद अब पुलिस पति को तलाश रही है। गैर राज्य का निवासी होने के चलते पुलिस अब उसका वारंट लेकर राजस्थान जाने की तैयारी कर रही है। जहां उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
2019 में बन चुका है कानून
दरअसल, केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन बाद तलाश बोलकर तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देने की कुरीति से संरक्षण देने के लिए 2019 में कानून बनाया था। इस कानून के तहत अब यह अपराध है, जिसके लिए पति को सजा तक का प्रावधान है, लेकिन अदालत परिसर के बाहर ही तलाक-ए-बिद्दत देने का यह अनूठा मामला सामने आया है।