गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के दामाद IAS अविनाश लवानिया को 25,000 जुर्माने का नोटिस, खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई

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Rahul Sharma
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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के दामाद IAS अविनाश लवानिया को 25,000 जुर्माने का नोटिस, खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई

Bhopal. एक राशन की दुकान पर खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने धारा 20 के तहत 25000 जुर्माने का नोटिस जारी किया है। लवानिया वर्तमान में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में प्रबंध संचालक हैं और भोपाल में कलेक्टर भी रह चुके हैं। दरअसल रीवा के शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई दायर कर राशन की दुकान के संबंध में जानकारी मांगी थी। जानकारी नहीं देने पर प्रकरण राज्य सूचना आयोग पहुंचा, जहां सुनवाई करते हुए आयोग ने अविनाश लवानिया को 25 हजार जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया।





जानकारी उपलब्ध कराने लवानिया को लिखा था दो बार लेटर





रीवा के शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई दायर कर जिले के खाद्य अधिकारी ओपी पांडे से राशन की दुकान की जानकारी मांगी थी। जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर जब मामला राज्य सूचना आयोग के सामने पहुंचा तो राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ओपी पांडे को तलब किया। खाद्य अधिकारी ओपी पांडे ने अपने आप को इस प्रकरण में निर्दोष बताते हुए कहा कि जानकारी को उपलब्ध नहीं कराने के लिए वे दोषी नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अपने अधिकारी को दो बार पत्र लिखकर जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध भी किया था। ओपी पाण्डे ने जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन संचालक खाद नागरिक आपूर्ति अविनाश लवानिया को दो बार पत्र लिखा, पर इसके बावजूद भी लवानिया ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।  





आयोग ने लवानिया को 8 मई को किया तलब





राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बताया कि अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कोई भी लोक सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है और जिस अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा वह डीम्ड लोक सूचना अधिकारी के रूप में धारा 5 (5) के तहत जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकरण में सुनवाई के लिए आयोग ने लवानिया को अब 8 मई को तलब किया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 



सूचना का अधिकार राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह आईएएस अविनाश लवानिया पर जुर्माना Right to Information State Information Commissioner Rahul Singh Fine on IAS Avinash Lavania