2000 के नोट एक्सचेंज पर बैंक मांगेगा आईडी प्रूफ, एसबीआई छोड़ अन्य बैंक ने बनाया खुद का फॉर्मेट, रोज रखा जाएगा हिसाब

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Pratibha Rana
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2000 के नोट एक्सचेंज पर बैंक मांगेगा आईडी प्रूफ, एसबीआई छोड़ अन्य बैंक ने बनाया खुद का फॉर्मेट, रोज रखा जाएगा हिसाब

संजय गुप्ता, INDORE. दो हजार के नोट जमा कराने को लेकर एसबीआई ने भले ही अधिसूचना जारी की है कि वह बैंक शाखाओं में नोट एक्सचेंज करने वालों से आईडी प्रूफ नहीं लेगा और ना ही किसी तरह का फार्म भराएगा, लेकिन अन्य बैंकों ने अपनी अलग नीति बनाई है। एसबीआई को छोड़कर अन्य बैंकों ने नोट एक्सेचेंज को लेकर अपने स्तर पर फार्म बनाएं है, जिसमें यह है कि एक्सचेंज कराने वाले व्यक्ति को मूल आईडी काउंटर पर दिखाना होगा और साथ ही फार्म भरना होगा और इसमें आईडी नंबर लिखना होगा। बैंकों द्वारा नोटों का पूरा हिसाब रखा जाएगा और इन्हें वह अपने रीजल ऑफिस पहुंचाएंगे और वहां से मुख्यालय एक्सल शीट में यह जानकारी जाएगी। द सूत्र के पास कुछ बैंकों के अलग एक्सचेंज फार्म मौजूद है। 



अगर आईडी नहीं लेंगे तो कोई भी कितनी भी ब्लैक मनी खपा देगा



सीए और फायनेंस जानकारों का कहना है कि आईडी नहीं लेंगे तो फिर कोई भी कितनी भी ब्लैक मनी खपा देगा। वह व्यक्ति दिन में कई बार लाइन में लगकर 20-20 हजार करके कितनी भी राशि के नोट बदलवा सकता है। ऐसे में पूरी मुहिम का मतलब भी नहीं रहेगा। जिस बड़े कारोबारी के पास ब्लैक मनी होगी वह अपने यहां के कई मजूदर, कर्मचारियों को बैंक में पहुंचा देगा और रुपए बदलवा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि वह कितनी सीमा तक नोट को बैंक खाते में जमा कराएगा तो नोटिस नहीं आएगा। 



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बैंकों ने प्रशासन और पुलिस को भी सूचित किया



उधर, कुछ बैंकों ने जिला प्रशासन के साथ पुलिस को भी सूचित कर दिया है। 23 मई से नोट एक्सचेंज होना है। ऐसे में कुछ जगह पर संभावना है कि अधिक भीड़ आएगी, ऐसे में बैंक का रोजाना का सिस्टम प्रभावित हो सकता है। मप्र बैंक एम्पलाई एसोसिएशन के चेयरमैन एमके शुक्ला ने द सूत्र को बताया कि बैंक अपने स्तर पर भी व्यवस्थाएं कर रही है, इसके लिए अलग लाइन लगेगी और काउंटर रहेगा। लेकिन इस पूरी मुहिम को लेकर वह कहते हैं कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। खासकर जब आईडी प्रूफ, फार्म का इश्यू एसबीआई ने खत्म कर दिया है तो फिर एक ही व्यक्ति कितनी बार भी लाइन में लगकर राशि बदले, किसके पास क्या रिकार्ड रहने वाला है। 



यह है आरबीआई के निर्देश



नोटबंदी 2.0 के तहत आरबीआई ने 23 मई से 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बैंक खातों में जमा कराने के लिए कहा है या फिर इन्हें बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं। हालांकि एक बार में दस नोट ही एक्सचेंज होंगे, जमा तो कितने भी किए जा सकते हैं। आरबीआई के इस निर्देश के बाद बैंक एक्सचेंज के लिए फार्मेट जारी कर रहे हैं, जिसमें आईडी लेकर यह नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे।


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