Bhopal. एनआईए ने जबलपुर से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को आज भोपाल की विशेष अदालत में पेश किया। जहां एडीजे नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत ने तीनों को 10 जून तक की रिमांड पर एनआईए को सौंपा है। इससे पूर्व हुई पेशी में अदालत ने सैयद मामूर अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद को 7 दिन की रिमांड पर भेजा था जो आज 3 जून को खत्म हो चुकी थी। एनआईए ने पेशी के दौरान आरोपियों से मामले से संबंधित और पूछताछ किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए रिमांड अवधि बढ़ाने का आवेदन दिया था।
यह है मामला
एनआईए ने जबलपुर में 13 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर काम करने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। टीम ने इनके कब्जे से हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद की थी। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार अगस्त 2022 में आरोपी मोहम्मद आदिल खान का नाम जांच एजेंसी की जानकारी में आया था। तब से ही उसकी जांच चल रही थी। आईएआईएस समर्थक गतिविधियों की जानकारी मिलते ही एनआईए ने 24 मई को मामला दर्ज किया था।
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यूट्यूब चैनल के जरिए प्रचार प्रसार
आरोप है कि आदिल और उसके सहयोगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही जमीनी कार्यक्रम दावाह के जरिए आईएआईएस के प्रचार प्रसार में शामिल थे। यह मॉड्यूल स्थानीय मस्जिदों और घरों से काम करता था और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था। अब तक की जांच में तीनों आरोपी कट्टरपंथी, हिंसक जिहाद को अंजाम देने की फिराक में फंड जमा करने, प्रचार प्रसार करने, युवाओं को बरगलाने के साथ-साथ हथियार और असलहा जुटाने के प्रयास में लगे हुए पाए गए हैं।
अबू सलेम और सिमी खजांची के वकील से भी पूछताछ
इधर एनआईए ने जबलपुर निवासी एडवोकेट नईम खान को भी नोटिस देकर भोपाल तलब किया था। नईम अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम और सिमी खजांची मोहम्मद अली का वकील रहा है। एनआईए ने नईम के घर की भी तलाशी ली थी और उसके बेटे के बारे में पूछताछ की थी। जिसके बाद एडवोकेट नईम अपने बेटे के साथ भोपाल में एनआईए के समक्ष पेश हुआ था।