दमोह में पर्चा लीक मामले में 7 कर्मचारी निलंबित, 4 गिरफ्तार, आरोपी चपरासी बर्खास्त, प्रमुख और सहायक केंद्राध्यक्ष भी हटाए गए

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Rajeev Upadhyay
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दमोह में पर्चा लीक मामले में 7 कर्मचारी निलंबित, 4  गिरफ्तार, आरोपी चपरासी बर्खास्त, प्रमुख और सहायक केंद्राध्यक्ष भी हटाए गए

Damoh. दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लाक के सेलवाडा हाई स्कूल में सोमवार को 10वीं के विज्ञान विषय का पेपर स्कूल के चपरासी छोटू रजक के द्वारा लीक कर दिया गया था। इस मामले में कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने पटवारी सहित 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और चपरासी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही 4 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं।  बता दें इस मामले में दमोह से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है। क्योंकि जैसे ही विज्ञान का पेपर आउट हुआ भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास सूचना पहुंच गई और मंडल के अधिकारियों ने दमोह कालेकर चैतन्य को सूचित किया था। सूचना मिलते ही कलेक्टर और एसपी सेलवाड़ा पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर तेंदूखेड़ा थाने में 8  लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। 





यह कर्मचारी हुए निलंबित







शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय सैलवाड़ा में हाई स्कूल परीक्षा के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को वॉट्सएप पर लीक कर, गोपनीयता भंग करने के आरोप में परीक्षा लिपिक अमित भारद्वाज, पर्यवेक्षक निजाम सिंह पोर्ते, पर्यवेक्षक वीरेन्द्र लोधी, पर्यवेक्षक गुड्डा पाल, पर्यवेक्षक राजेन्द्र कुमार जैन, सहायक केन्द्राध्यक्ष पुरषोत्तम लाल कुर्मी,सेलवड़ा पटवारी भानु प्रकाश साहू को भी कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 







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  • जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्र के केन्द्राध्यक्ष फागूलाल पटेल एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष पुरषोत्तम लाल कुर्मी को तत्काल प्रभाव से दायित्व से मुक्त कर दिया। उन्होंने बताया रवि किशोर राठिया उपस्थित होकर केन्द्राध्यक्ष का प्रभार फागूलाल पटेल से  लेकर 20 मार्च के बाद  होने वाली हाई एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षायें केन्द्राध्यक्ष और सहायक केन्द्राध्यक्ष अशोक साहू के रूप में परीक्षा सपंन्न करायेंगे।





    आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120 बि धोखाधड़ी,66 आईटी 3/4 गोपनीयता भंग करना, मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937, परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी के अंदर अनाधिकृत लोगों का प्रवेश कराना, भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 



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