Jabalpur. जबलपुर में प्लास्टिक वेस्ट के निपटान के लिए निर्माताओं ने इंदौर की कंपनी से अनुबंध किया है। इससे काफी हद तक वेस्ट से छुटकारा मिल सकेगा। महाकौशल प्लास्टिक उद्योग संघ के अध्यक्ष शंकर नाग्देव ने इंदौर की कंपनी के साथ 19 निर्माता इकाईयों ने महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भवन में अनुबंध पर साइन किए।
भारत सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित 18 प्लास्टिक सामग्रियों को छोड़कर जो अन्य प्रकार के वैध प्लास्टिक सामग्री जिस पर प्रतिबंध नहीं है, उसका अनुबंध उपरोक्त नियम के अनुसार करना आवश्यक है। इस अनुबंध से काफी मात्रा में वेस्ट का निपटान हो सकेगा।
अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी सभी निर्माताओं से उनकी बेची गई मात्रा के अनुसार तय भुगतान प्राप्त करके कचरे को संग्रहित कर रिसाईकिल करेगी। जो कचरा रिसाईकिल करने योग्य नहीं होगा, उसे कोयले के साथ ईंधन के रूप में सीमेंट और इस्पात, बिजली उत्पादन या सड़क निर्माण करने वाली इकाईयों तक पहुंचाकर निष्पादन कराया जाएगा। अगले चरण में महाकौशल के अन्य जिलों में भी इस तरह की वैध प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री निर्माण करने वाली इकाईयों से भी अनुबंध किया जाएगा। ताकि पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक कचरे से निजात मिल सके।