योगेश राठौर, INDORE. इंदौर में पदस्थ रहे पूर्व जॉइंट कमिश्नर जगदीश कन्नौज पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एफआईआर दर्ज की गई है। जगदीश कन्नौज पर आरोप है कि उन्होंने 54 लाख रुपए कीमत की जमीन महज 5445 रुपए में बेच दी। वर्तमान में जगदीश कन्नौज का बेटा इंदौर में डीएसपी, बेटी इंदौर ग्रामीण में एसडीओपी के पद पर है।
ये है मामला
7 अप्रैल 2017 को आवेदक माणकचंद मारू( पूर्व अध्यक्ष चाणक्य गृह निर्माण सहकारी संस्था, इंदौर) ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि चाणक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था इंदौर के अंतर्गत नर्मदा नगर (चाणक्यपुरी, ग्राम तेजपुर) स्थित भूखंड क्रमांक 58 की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा किया गया। इस जमीन का एरिया 1815 वर्गफीट है। आरोप है कि तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार जगदीश कन्नौज, तत्कालीन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एसएल नागर और तब ऑडिट अफसर रहे डीएस चौहान ने अपने दस्तखत से एक समिति का गठन किया। इसमें जगदीश कन्नौज ने खुद को सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, डीएस चौहान को सदस्य और एसएल नागर को संयोजक नियुक्त करने का आदेश जारी किया ।
10 अक्टूबर 2012 को कमेटी की आनन-फानन में बैठक की गई। कोर्ट ने भूखंड क्र. 58 को चाणक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था के कम्युनिटी हॉल निर्माण के लिए घोषित किया था। इस जमीन के टुकड़े को महज 5,445 रुपए में इंदौर के गुमास्ता नगर में रहने वाले महेश साबू को 15 अक्टूबर 2012 को बेच दिया। इस भूखंड की वास्तविक कीमत 54 लाख रुपए थी।
अब लोकायुक्त ने लिया एक्शन
लोकायुक्त इंदौर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी जगदीश कन्नौज, डीएस चौहान और महेश साबू के खिलाफ 1 मार्च को केस दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत पूर्व में शासन स्तर पर भोपाल में भी की गई थी।