इंदौर हाईकोर्ट ने कहा- बेलेशवर मंदिर ट्रस्ट को भी बनाओ पार्टी, 36 मौतों को लेकर लगी दो याचिकाओं पर हुई सुनवाई

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इंदौर हाईकोर्ट ने कहा- बेलेशवर मंदिर ट्रस्ट को भी बनाओ पार्टी, 36 मौतों को लेकर लगी दो याचिकाओं पर हुई सुनवाई

संजय गुप्ता, INDORE. श्री बेलेशवर महादेव झूलेलाल मंदिर की बावड़ी में रामनवमी के दिन हादसा हो गया था। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में लगी चार याचिकाओं में से दो पर 10 अप्रैल, सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिकाकर्ता महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी को कहा कि याचिका में मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आप पहले इन्हें भी पक्षकार बनाओ। इसके बाद मामले में आगे सुनवाई की जाएगी। अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि याचिका में ट्रस्ट पदाधिकारियों को और पार्टी बनाया जा रहा है, इसके बाद इसमें सुनवाई अगले सप्ताह रखी गई है। 



याचिका में की गई है यह मांग 



यादव ने बताया कि दोनों याचिकाओं में मप्र शासन, गृह विभाग के साथ ही कलेक्टर, निगमायुक्त को पक्षकार बनाया गया है। इसमें मांग की गई है कि जो पुलिस में जांच चल रही है। वह सीबीआई द्वारा की जाए और जो प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है, वह हाईकोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। इसके साथ ही सभी मृतकों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। याचिका में रेस्क्यू को लेकर हुई देरी और कमी को भी उठाया गया है। साथ ही कुएं, बावड़ियों से तत्काल कब्जे हटाने की मांग की गई है। 



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दो अन्य याचिकाएं भी लगी हुई है



इसके साथ ही अधिवक्ता डॉ. मनोहर दलाल के माध्यम से पूर्व पार्षद दिलीप कौशल और अधिवक्ता चंचल गुप्ता द्वारा इस मामले में याचिकाएं लगाई गई है। कौशल की याचिका में कई गंभीर मामले अतिक्रमण, भ्रष्टाचार को लेकर भी उठाए गए हैं। वहीं गुप्ता की याचिका में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। इसमें याचिकाकर्ता राजेंद्र अटल है और मुख्य सचिव, कलेक्टर, पुलिस कमिशनर, निगमायुक्त, सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही मोटर एक्ट के तहत उसी फार्मूले से मुआवजा देने की मांग की गई है।


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