इंदौर में शराब कारोबारी के बेटे ऋषि राय पर 45 लाख की धोखाधड़ी का केस, शिकायतकर्ता को धमकी दी- एक गोली तेरे भेजे में भी डाल देंगे 

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Pratibha Rana
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इंदौर में शराब कारोबारी के बेटे ऋषि राय पर 45 लाख की धोखाधड़ी का केस, शिकायतकर्ता को धमकी दी- एक गोली तेरे भेजे में भी डाल देंगे 

संजय गुप्ता, Indore. इंदौर संभाग के शराब ठेकेदार रमेश राय और उनका परिवार एक के बाद एक नई मुसीबत में फंस रहा है। राय के बेटे ऋषि पर परदेशीपुरा थाने में 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। इसके पहले झाबुआ आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदार राय के बेटे महेश राय पर 4.39 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। अब पुलिस संपत्तियों की कुर्की कर यह राशि वसूली करने की तैयारी कर रही है। वहीं शिकायतकर्ता बिंदेश चौकसे को ठेकेदार ने धमकी दी है कि एक गोली तेरे भेजे में भी डाल देंगे, पैसे भूल जा। उन्होंने बताया कि दो साल बाद पैसा नहीं मिलने पर मुझे धमकी दी गई कि अपने पैसे भूल जाओ, वरना अभी सिंडिकेट में गोलीकांड हुआ है, एक गोली तेरे भेजे में भी डाल देंगे, तू जानता है कि मैं इंदौर में कितना बड़ा शराब ठेकेदार हूं और झांसी में हमारा इतिहास पता लगा लेना। 



पार्टनर बनाने के नाम पर ली राशि और दो साल तक टालते रहे



फरियादी बिदेंश चौकसे द्वारा कराई गई एफआईआर के अनुसार- ऋषि पिता रमेश चंद्र राय, जो फ्लेट नंबर 501 एक शेखर प्लेनेट बांबे अस्पताल में रहते है। महाकाल लीकर कांट्रेक्टर एलएलपी इंदौर का राय प्रोपराइटर है, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी फर्म को इंदौर का ठेका 2020-21 के लिए मिला है और तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर 20 लाख और 25 लाख के दो चेक दे दिए, लेकिन उन्होंने राशि लेने के बाद मुझे पार्टनर नहीं बनाया। पूरा साल गुजर गया। फिर मुझे कहा कि साल 2021-22 के ठेके भी मेरे पास है। इसमें पार्टनर बना लेंगे, लेकिन 31 मार्च 2022 को यह ठेका खत्म हो गया और इसमें भी मुझे पार्टनर नहीं बनाया और ना ही राशि लौटाई।  



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झाबुआ में महेश राय ने की है धोखाधड़ी



महेश राय पिता रमेश राय ने साल 2020-21 में झाबुआ में शराब का ठेका 13.78 करोड़ रुपए में लिया था, लेकिन लाइसेंसी ड्यूटी पूरी नहीं चुकाई। इस कारण विभाग को फिर से ठेका करना पड़ा और विभाग का 4 करोड़ 39 लाख रुपए का घाटा हुआ। इसी वसूली के लिए विभाग ने राशि वसूली के लिए अलग-अलग जगह पत्र लिखे हैं और उनकी संपत्तियों की जानकारी प्रशासन से मांगी है, जिससे कुर्की कर राशि वसूली की जाए। हालांकि विभाग ने धोखाधड़ी का केस दर्ज नहीं कराया। जबकि इसी तरह के इंदौर में हुए एक मामले में आबकारी विभाग इंदौर ने ठेकेदारों पर केस दर्ज कराया है।  


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