जबलपुर में एआरटीओ संतोष पाल और रेखा पाल की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश,विशेष अदालत ने ईओडब्ल्यू एसपी को दिया निर्देश

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Rajeev Upadhyay
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जबलपुर में एआरटीओ संतोष पाल और रेखा पाल की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश,विशेष अदालत ने ईओडब्ल्यू एसपी को दिया निर्देश

Jabalpur. जबलपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश अमजद अली की अदालत ने सुर्खियों में रहे एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के एसपी को 20 फरवरी तक का समय दिया है। 





जुलाई 2022 में दिए थे जांच के निर्देश



इसी अदालत ने बीते साल जुलाई में ईओडब्ल्यू को एआरटीओ संतोष पाल के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए थे। मामले में जबलपुर के धीरज कुकरेजा और स्वप्निल सराफ ने परिवाद दायर किया था। परिवादियों की तरफ से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने दलील दी थी कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर परिवाद दायर किया गया। 







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  • राजनैतिक प्रभाव के लगाए आरोप



    ताजा सुनवाई में यह तर्क पेश किया गया कि राजनैतिक प्रभाव के चलते जांच एजेंसी रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है। बता दें कि अगस्त माह में एआरटीओ संतोष पाल के घर की गई छापेमारी में ईओडब्ल्यू को लाखों रुपए नकदी, जेवरात समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति के साक्ष्य मिले थे। हालांकि बाद में मामला धीरे-धीरे दबता गया। 





    हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास 





    इधर अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है। हत्या के मामले में चक्रेश कुमार काछी मुख्य अभियुक्त था। 21 मई 2019 की रात मृतक राजेंद्र की हत्या हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। बाद में खेत से उसके शव को बरामद किया गया था। मृतक के कपड़े, जूते किशनलाल और चक्रेश के खेत में पड़े मिले थे। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को उम्रकैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 



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