Jabalpur. ईओडब्ल्यू को पूर्व बिशप पीसी सिंह के खासमखास पूर्व प्राचार्य नीरज डेविड से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। डेविड ने पूछताछ में बताया है कि पूर्व बिशप पीसी सिंह ने संस्थाओं के पैसे से भोपाल बिशप को दो कारें बतौर उपहार दी थीं। इधर जबलपुर हाईकोर्ट ने बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत का मानना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आरोपी को जमानत का लाभ देने से वह सबूतों और जांच दोनों को प्रभावित कर सकता है।
भोपाल बिशप से होगी पूछताछ
नीरज डेविड से पूछताछ में भोपाल बिशप मनोज चरण का नाम आने से ईओडब्ल्यू अब जल्द भी पूछताछ के लिए बिशप मनोज चरण को नोटिस जारी कर सकती है। डेविड ने पूछताछ में ईओडब्ल्यू को और भी कई सारी अहम जानकारियां दी हैं। सूत्रों की मानें तो नीरज डेविड पूरे मामले से अपने आपको बचाना चाहता है इसलिए ईओडब्ल्यू का पूरा सहयोग कर रहा है।
महाधिवक्ता ने लगाई जमानत अर्जी पर आपत्ति
इधर हाईकोर्ट में बिशप की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि बिशप लंबे समय से जेल में है, उसके परिसरों की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओर से आपत्ति लगाई गई कि पीसी सिंह पर देश भर में 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जिनका लगातार खुलासा हो रहा है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। सारी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की पीठ महाधिवक्ता की दलीलों से संतुष्ट नजर आई और जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।