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Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आईटी पार्क एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। नगर निगम द्वारा इन इकाइयों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ में हुई सुनवाई के बाद मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और नगर निगम जबलपुर के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 जून को नियत की गई है।
यह है मामला
जबलपुर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्क एसोसिएशन समेत अन्य फर्मों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि नगर निगम जबलपुर द्वारा आईटी पार्क स्थिति औद्योगिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाया जाता है। अदालत को यह भी बताया गया कि 31 मार्च 2023 को नगर निगम के द्वारा आईटी पार्क की कुछ इकाइयों के विरुद्ध कुर्की ऑर्डर जारी किए गए थे। इसके बाद 2 अप्रैल को नगर निगम के अमले ने कुछ इकाइयों में तालाबंदी कर कुर्की की कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। जिसके बाद एसोसिएशन ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी ने पैरवी की।
सीओडी के फर्जी लोन मामले में कार्रवाई पर रोक
इधर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीओडी कर्मचारी सहकारी साख समिति में हुए फर्जी लोन के मामले में कैशियर सुरेश शाह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीट ने को-ऑपरेटिव सोसायटीज के उपायुक्त के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत कर्मचारी संघ के अध्यख को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर कराने कहा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि नियमानुसार एफआईआर कराने से पहले रजिस्ट्रार से लिखित स्वीकृति लेनी होती है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज कराने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना भी जरूरी है।