जबलपुर हाईकोर्ट ने दंत चिकित्सकों की भर्ती पर लगाई रोक, राज्य सरकार और पीएससी को नोटिस जारी

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
जबलपुर हाईकोर्ट ने दंत चिकित्सकों की भर्ती पर लगाई रोक, राज्य सरकार और पीएससी को नोटिस जारी

Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दंत चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती पर रोक लगाई है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बरकरार रखने के अंतरिम निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 



याचिकाकर्ता और राज्य के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में कार्यरत 8 डेंटिस्ट की ओर से तर्क दिया गया कि 17 अगस्त 2022 को मेडिकल दंत चिकित्सा विशेषज्ञ पद पर भर्ती के लिए पीएससी की ओर से विज्ञापन निकाला गया। इस विज्ञापन प्रावधानों के कारण याचिकाकर्ताओं का हित प्रभावित हो रहा है। दरअसल, चिकित्सा सेवा भर्ती नियम 2008 में 19 अप्रेल,2022 को संशोधन कर चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के अलावा चयन प्रक्रिया से विशेषज्ञ पदों पर नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा गया। 



इसी के साथ सभी योग्य चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न चिकित्सा विभागों में विशेषज्ञ के पदों पर चयनित कर लिया गया लेकिन दंत चिकित्सकों को बड़ी संख्या में पद खाली होते हुए भी इस चयन प्रक्रिया से वंचित रखा गया। जिन चिकित्सा अधिकारियों को विशेषज्ञ के पदों पर चयनित किया गया है, उनकी वरिष्ठता सीधी भर्ती से की जाने वाली नियुक्तियों से प्रभावित नहीं होंगी किंतु कार्यरत दंत चिकित्सकों को चयनित न करते हुए दंत विशेषज्ञ पदों पर सीधी भर्ती करना उनकी वरिष्ठता को हमेशा के लिए प्रभावित करेगा। 


जबलपुर न्यूज राज्य सरकार और पीएससी को नोटिस जारी जबलपुर हाईकोर्ट ने दंत चिकित्सकों की भर्ती पर लगाई रोक Jabalpur News notice issued to state government and PSC Jabalpur High Court bans recruitment of dentists
Advertisment